राजस्थान विधानसभा सत्र: अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर की शुरुआत में, आएंगे 3 बिल
राजस्थान (Rajasthan) की 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र जल्द ही शुरू होने वाला है। यह सत्र अगस्त के अंत या सितंबर के पहले सप्ताह में आहूत होने की संभावना है। आगामी सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित करने की योजना है, जिनमें राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनिमयन विधेयक 2025 (Rajasthan Coaching Center Control and Regulation Bill 2025), राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 (Rajasthan Anti-Conversion Bill 2025) शामिल हैं।
विधानसभा का सत्र कैसे शुरू होता है ?
विधानसभा के आगामी सत्र की तैयारी जोरों पर है। बजट सत्र (Budget session) मार्च 2025 तक चला था, और अब राजस्थान विधानसभा का चौथा सत्र शुरू होने वाला है। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने बताया कि जैसे ही सरकार की ओर से सत्र की तिथि पर सहमति प्राप्त होती है, तुरंत उसकी घोषणा कर दी जाएगी।
विधानसभा सत्र के लिए कितने दिन का नोटिस देना होता है ?
संसदीय कार्यमंत्री के अनुसार, संसदीय सत्र (Parliamentary Session) के लिए 6 महीने के भीतर आहूत करने का प्रावधान है। इसके लिए 21 दिन का नोटिस भेजा जाता है, और फिर मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य और विधानसभा अध्यक्ष के साथ चर्चा करके तिथि तय की जाती है।
क्या विधानसभा सत्र के लिए राज्यपाल की मंजूरी जरूरी है ?
सीएम और स्पीकर की मंजूरी के बाद यह प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की अनुमति मिलने पर सत्र की शुरुआत होगी।
राजस्थान विधानासभा के बारे में जानें
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राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में कितने बिल रेफर किए गए थे ?
पिछले सत्र में तीन महत्वपूर्ण विधेयक प्रवर समिति को रेफर किए गए थे। इनमें से दो विधेयक राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक 2024 (Rajasthan Groundwater Conservation Bill 2024) और राजस्थान भू-राजस्व संशोधन एवं विधि मान्यकरण विधेयक 2025 (Rajasthan Land Revenue Amendment Bill 2025) हैं। इन बिलों को पास कराने की जिम्मेदारी प्रवर समिति को दी जाएगी।
FAQ
- 1. राजस्थान विधानसभा के चौथे सत्र में कौन से महत्वपूर्ण विधेयक पास हो सकते हैं?
राजस्थान विधानसभा के चौथे सत्र में राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनिमयन विधेयक 2025 (Rajasthan Coaching Center Control Bill 2025), राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 (Rajasthan Anti-Conversion Bill 2025) जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा हो सकती है। - 2. राजस्थान विधानसभा सत्र बुलाने की प्रक्रिया क्या होती है?
राजस्थान विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए 6 महीने के भीतर सत्र आहूत करने का प्रावधान है। 21 दिन का नोटिस देने के बाद मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, और विधानसभा अध्यक्ष से चर्चा होती है, फिर राज्यपाल की मंजूरी के बाद सत्र की तिथि तय होती है। - 3. राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में कौन से विधेयक प्रवर समिति को रेफर किए गए थे?
पिछले सत्र में तीन विधेयक राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक 2024, राजस्थान भू-राजस्व संशोधन एवं विधि मान्यकरण विधेयक 2025, और राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनिमयन विधेयक 2025 को प्रवर समिति को रेफर किया गया था।
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