पशु चिकित्सा अधिकारी व सहायक कृषि अभियंता परीक्षा 19 अप्रैल को, 16 अप्रैल को जारी होंगे एडमिट कार्ड
News In Short
- पशु चिकित्सा अधिकारी और सहायक कृषि अभियंता परीक्षा-2025 इसी 19 अप्रैल को।
- एडमिट कार्ड 16 अप्रैल को RPSC की वेबसाइट और SSO पोर्टल पर होंगे अपलोड।
- परीक्षा से 60 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा अनिवार्य।
- पहचान के लिए आधार कार्ड या वैकल्पिक ID जैसे वोटर ID लाना होगा साथ।
- RPSC ने दलालों से दूर रहने और नकल के खिलाफ सख्त चेतावनी दी है।
News In Detail
Ajmer: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने पशु चिकित्सा अधिकारी (पशुपालन विभाग) और सहायक कृषि अभियंता (कृषि विभाग) परीक्षा-2025 की तैयारी पूरी कर ली है। यह परीक्षाएं 19 अप्रैल 2026 को राजधानी जयपुर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी।
परीक्षा का शेड्यूल दो सत्रों में विभाजित किया गया है। पहला सत्र सुबह 10:00 बजे से 12:30 बजे तक होगा, जबकि दूसरा सत्र दोपहर 03:00 बजे से 05:30 बजे तक चलेगा। खास बात यह है ओएमआर शीट में पांचवें विकल्प को भरने के लिए अभ्यर्थियों को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
16 अप्रैल को जारी होंगे एडमिट कार्ड
आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि परीक्षाओं के प्रवेश-पत्र 16 अप्रैल 2026 को आधिकारिक वेबसाइट और SSO पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी अपने एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के जरिए अपना एडमिट कार्ड निकाल सकेंगे।
60 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य
आयोग ने सख्त हिदायत दी है कि परीक्षा शुरू होने के 60 मिनट पहले तक ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। अगर अभ्यर्थी एक मिनट भी लेट होता है, तो केंद्र के दरवाजे बंद हो जाएंगे। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया सुरक्षा जांच और पहचान की प्रक्रिया में समय लगता है, इसलिए घर से पर्याप्त समय लेकर निकलने की सलाह दी जाती है।
साथ रखें ये दस्तावेज
पहचान के लिए आयोग ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। सबसे पहले अभ्यर्थी को अपना मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) साथ लाना अनिवार्य है। यदि आधार कार्ड में फोटो पुरानी या धुंधली है, तो आप वैकल्पिक ID के रूप में वोटर ID, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस (रंगीन और नवीनतम फोटो युक्त) भी साथ ला सकते हैं। इसके अलावा, प्रवेश पत्र पर अपनी लेटेस्ट रंगीन फोटो चिपकना भी जरूरी है। बिना स्पष्ट फोटो वाली ID के प्रवेश मुमकिन नहीं होगा।
दलालों से रहें दूर
RPSC ने अभ्यर्थियों को संदेश दिया है कि वे किसी भी दलाल के झांसे में न आएं। यदि कोई रिश्वत मांगे तो तुरंत आयोग को सूचित करें। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम-2022 के तहत नकल या अनुचित साधनों में शामिल होने पर आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इतना ही नहीं, दोषी की संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है।
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