एसआई भर्ती 2021 रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम-कोर्ट पहुंचे सलेक्टेड सब-इंस्पेक्टर

Mukesh Sharma | Apr 18, 2026, 15:31 IST
Photograph: (the sootr)
एसआई भर्ती—2021 को रद्ध करने के फैसले के खिलाफ सलेक्टेड और प्रोबेशन पर चल रहे सब-इंस्पेक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अपील में 2021 की पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्ध करने को गलत बताया है।

News In Short

  • राजस्थान हाई कोर्ट के 4 अप्रेल के फैसले को दी है चुनौती
  • राजस्थान सरकार में अब तक सुप्रीम कोर्ट में अपील पर नहीं हुआ फैसला
  • हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने भर्ती रद्द करने का किया था विरोध

News In Detail

सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सलेक्टेड सब-इंसपेक्टर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर चुनौती दी है। अपील में एसआई भर्ती-2021 को बरकरार रखने की मांग की गई है। याचिका में कहा है कि भर्ती को पूर्णरुप से रद्द नहीं किया जाए। जिन कैंडीडेट पर परीक्षा देने के लिए अनुचित रास्ते अपनाने के कोई आरोप नहीं हैं उनकी नौकरी बरकरार रखी जाए।



एसओजी कर तो रही है कार्रवाई

अपीलकर्ताओं का कहना है कि नकल और पेपरलीक के जरिए गड़बड़ी करके परीक्षा पास करने वालों के खिलाफ एसओजी कार्रवाई कर रही है। 67 आरोपी एसआई को एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है और अनुसंधान निरंतर जारी है। जिसने गड़बड़ी की होगी वह अंतत: पकड़ में आएगा ही।



सिर्फ संदेह के आधार पर किसी को आरोपी या​ दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दोष सिद्ध होने तक निर्दोष माना जाना एक स्थापित न्यायिक सिद्धांत है। इसलिए कुछ लोगों की गलती की सजा ईमानदारी से परीक्षा पास करने वालों को देना सही नहीं है। हाईकोर्ट के फैसले से मेहनत और ईमानादारी से परीक्षा पास करके नौकरी पाने वालों का ना केवल भविष्य अंधकारमय हो गया है बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा भी दांव पर लग गई है।



अब तक सरकार में नहीं हुआ फैसला

राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 28 अगस्त, 2025 को परीक्षा रद्द करने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ सरकार और सलेक्टेड कैंडीडेट्स ने खंडपीठ में अपील की थी। सलेक्टेड कैंडीडेट को परीक्षा रद्द करने का विरोध कर ही र​हे थे। साथ में राजस्थान सरकार का भी यही रुख था। सरकार भी परीक्षा रद्ध करने के विरोध में थी। खंडपीठ में भी राज्य सरकार का रुख यही था कि परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए।



खंडपीठ ने भी कहा परीक्षा रद्ध करना सही

एक्टिंग सीजे जस्टिस एस.पी.शर्मा की खंडपीठ ने चार अप्रैल को दिए फैसले में एकलपीठ के एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने के फैसले को सही ठहरा दिया। खंडपीठ में भी राज्य सरकार ने पूरी भर्ती रद्द करने के एकलपीठ के फैसले पुरजोर विरोध किया था। लेकिन खंडपीठ ने सरकार और सलेक्टेड कैंडीडेट्स की अपीलों को खारिज कर दिया।



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