LMB और गुड़ मिश्री मिष्ठान पर छापा, 35 हजार का लगा जुर्माना, मिठाई के पैकेट पर 1 नवंबर की थी डेट

Ashish Bhardwaj | Oct 24, 2026, 17:36 IST
लक्ष्मी मिष्ठान भंडार
त्योहारों पर अगर आप भी नामी दुकानों से मिठाई खरीद रहे हैं, तो पैकेट पर लिखी जानकारी जरूर देख लें। जयपुर में नापतोल विभाग की कार्रवाई में दो प्रतिष्ठित मिठाई कारोबारियों के यहां पैकेजिंग से जुड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं। विभाग ने कानोता स्थित गुड़ मिश्री प्राइवेट लिमिटेड और जौहरी बाजार स्थित लक्ष्मी मिष्ठान भंडार (LMB) पर कार्रवाई करते हुए कुल 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

नापतोल विभाग की टीम ने 22 अक्टूबर को LMB और 23 अक्टूबर को गुड़ मिश्री की मैनुफैक्चरिंग यूनिट का निरीक्षण किया। जांच के दौरान पैकेजिंग रजिस्ट्रेशन नहीं होने और मिठाई व अन्य खाद्य उत्पादों के पैकेट पर जरूरी जानकारी दर्ज नहीं मिलने की बात सामने आई। इनमें अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP), शुद्ध मात्रा, मैनुफैक्चरिंग डेट और उपयोग की लास्ट डेट जैसी जानकारियां शामिल हैं।



काजू-पतीसा के पैकेट पर छपी मिली भविष्य की तारीख

विभाग की टीम ने 23 अक्टूबर को कानोता स्थित गुड़ मिश्री प्राइवेट लिमिटेड की मैनुफैक्चरिंग यूनिट पर छापा मारा। यहां काजू-पतीसा मिठाई के पैकेट पर मैनुफैक्चरिंग डेट 1 नवंबर 2026 और उपयोग की लास्ट डेट 15 नवंबर 2026 छपी मिली।



पैकेजिंग रजिस्ट्रेशन भी नहीं

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कार्रवाई 23 अक्टूबर को हुई थी, जबकि पैकेट पर निर्माण तिथि 1 नवंबर दर्ज थी। यानी निरीक्षण के समय पैकेट पर दर्ज निर्माण तिथि भविष्य की थी। विभाग की जांच में पैकेजिंग रजिस्ट्रेशन भी नहीं मिला।



इसके अलावा गुड़ चक्र और काजू रोल मिठाई के पैकेट पर अधिकतम खुदरा मूल्य और वजन जैसी जरूरी जानकारियां भी दर्ज नहीं थीं। इन अनियमितताओं के आधार पर विभाग ने गुड़ मिश्री प्राइवेट लिमिटेड पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।



LMB के कई उत्पादों के पैकेट पर जानकारी नहीं

नापतोल विभाग की दूसरी कार्रवाई 22 अक्टूबर को जयपुर के जौहरी बाजार स्थित लक्ष्मी मिष्ठान भंडार पर हुई। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में पैकेजिंग रजिस्ट्रेशन नहीं मिला।



पैकेटों पर भी जरूरी जानकारियां दर्ज नहीं

टीम को मंगोड़ी, पापड़, खाखरे, सोहन पापड़ी और पेठे के पैकेटों पर भी जरूरी जानकारियां दर्ज नहीं मिलीं। विभाग के मुताबिक, इन पैकेटों पर अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP), निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तिथि अंकित नहीं थी।



इन कमियों को लेकर प्रतिष्ठान को नोटिस जारी किया गया और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। दोनों प्रतिष्ठानों पर लगाए गए जुर्माने की कुल राशि 35 हजार रुपये है।




नियमों के तहत पैकेट पर जानकारी देना जरूरी

कार्रवाई विधिक नापतोल विभाग के अधिकारी रिपुदमन सिंह और निहाल वशिष्ठ के नेतृत्व में की गई। पैक करके बेची जाने वाली वस्तुओं पर निर्धारित जानकारियां दर्ज करना उपभोक्ताओं के हितों से जुड़ा मामला है। इन जानकारियों से ग्राहक उत्पाद की कीमत, मात्रा और उसकी उपयोग अवधि जैसी जरूरी बातें जान सकते हैं।



विधिक नापतोल (डिब्बाबंद वस्तुएं) नियम, 2011 के तहत निर्धारित घोषणाओं का पालन करना जरूरी है। पैकेट पर लागू नियमों के अनुसार कीमत, शुद्ध मात्रा और संबंधित तारीखों जैसी जानकारी दी जानी चाहिए। इससे ग्राहक खरीदारी से पहले उत्पाद के बारे में जरूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।




पैकेट पर छपी जानकारी पढ़ना जरूरी

त्योहारों के दौरान मिठाइयों और दूसरे खाद्य उत्पादों की खरीदारी बढ़ जाती है। ऐसे में ग्राहकों के लिए पैकेट पर छपी जानकारी पढ़ना जरूरी है। खरीदते समय MRP, वजन, निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तिथि जरूर देखें। केवल दुकान की लोकप्रियता के आधार पर खरीदारी करने के बजाय उत्पाद की पैकेजिंग भी जांचें।



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