CJP के लहरा दो तिरंगा प्रदर्शन से पहले कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क बंद, दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

Sandeep Kumar | Oct 16, 2026, 24:01 IST
दिल्ली के कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क 16 और 17 अक्टूबर को बंद रहेगा।
दिल्ली के कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क 16 अक्टूबर को बंद रहेगा। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दिपके ने इसी पार्क में 'लहरा दो तिरंगा' प्रदर्शन बुलाया था। शुक्रवार शाम 5 बजे लोगों को तिरंगा लेकर पहुंचने की अपील की गई थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इलाके में धारा 163 लागू है। पुलिस ने चुनिंदा 11 लोगों को तिरंगा लहराने की अनुमति देने की बात कही है।
Ahead of CJP Tiranga march Connaught Place shut Delhi Police hints at conditional nod for 11 people

NDMC ने पार्क क्यों किया बंद?

NDMC के निदेशक ने गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी किया। उसमें प्रशासनिक कारणों का जिक्र है। पार्क शुक्रवार और शनिवार को आम जनता के लिए बंद रहेगा। फैसला प्रदर्शन से ठीक एक दिन पहले आया है। NDMC ने दिल्ली पुलिस को भी पत्र लिखा है। पत्र में पार्क की सुरक्षा के उचित इंतजाम का अनुरोध है। साथ ही अनऑथराइज्ड (बिना अनुमति वाले) लोगों को पार्क में न घुसने देने को कहा गया है।



कौन है इस प्रदर्शन का चेहरा?

अभिजीत दिपके कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख हैं। पार्टी की शुरुआत 16 मई 2026 को हुई थी। उन्होंने वीडियो मैसेज जारी किया है। उसमें लोगों से तिरंगा लेकर सेंट्रल पार्क पहुंचने की अपील की गई है।



धारा 163 में क्या है रोक?

गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीसीपी (DCP)नेहा यादव ने बयान दिया हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू है। यह आदेश कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों के लिए है। पुलिस का मकसद शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। लोगों की जान और सरकारी तथा निजी संपत्ति की सुरक्षा भी इसमें शामिल है। पुलिस के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने भी कार्यकर्ताओं से पहुंचने की अपील की है।



पुलिस ने कानून व्यवस्था पर क्या कहा?

कनॉट प्लेस के बाजारों के व्यापारिक संगठनों ने भी पुलिस को आवेदन दिए हैं। वे अपनी दुकानों को उपद्रवी तत्वों और गैरकानूनी जमावड़े से सुरक्षित रखना चाहते हैं। यह बात पुलिस ने अपने बयान में बताई है।



हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया?

CJP के प्रदर्शन के खिलाफ गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका कनॉट प्लेस के स्ट्रीट वेंडर्स ने दायर की थी। उन्होंने प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। पुलिस ने कोर्ट को भरोसा दिया कि वह पूरी तरह तैयार है। शुक्रवार के प्रदर्शन और दिपके को कंट्रोल करने के लिए हर कदम उठाया जाएगा। हाई कोर्ट ने इस बयान को रिकॉर्ड पर लिया।




क्या मिलेगी सीमित इजाजत?

पुलिस ने एक रास्ता खुला रखा है। पुलिस उपयुक्त जगह पर सीमित लोगों के जुटने की व्यवस्था पर विचार कर सकती है। वहां लोग राष्ट्रीय ध्वज लेकर राष्ट्रगान गा सकेंगे।



पुलिस ने सीमित भीड़ पर क्या कहा?

तिरंगे को लेकर क्या हैं नियम?

पुलिस ने साफ किया कि तिरंगे को ले जाते समय तय नियम मानने होंगे। यही बात राष्ट्रगान गाते समय भी लागू होगी। तिरंगे और राष्ट्रगान दोनों के प्रति पूरा सम्मान और गरिमा बनी रहनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। उसने लोगों से हर संभव तरीके से सहयोग करने को भी कहा है।



अब आगे क्या होगा?

शुक्रवार शाम 5 बजे का समय सबसे अहम है। एक तरफ सेंट्रल पार्क बंद रहेगा। दूसरी तरफ धारा 163 का आदेश लागू है। फिर भी कोर्ट ने प्रदर्शन नहीं रोका है। तो सवाल यही है कि लोग कहां जुटेंगे? इसका जवाब पुलिस की अगली व्यवस्था से ही मिलेगा।

Tags:
  • कनॉट प्लेस सेंट्रल पार्क बंद
  • अभिजीत दिपके
  • लहरा दो तिरंगा
  • दिल्ली पुलिस
  • दिल्ली हाई कोर्ट
  • कॉकरोच जनता पार्टी
  • NDMC
  • तिरंगा मार्च
  • सीजेपी प्रदर्शन