ट्रेन में नहीं ले जा सकते इतना सामान, देना होगा जुर्माना, जान लें रेलवे का नियम

Rohit Sahu | Apr 06, 2025, 14:51 IST
train rule
भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने यात्रियों के लिए लगेज लिमिट तय की हुई है। तय सीमा से अधिक सामान पर जुर्माना वसूला जाएगा। इसमें यात्रियों के लिए क्लास के हिसाब से लिमिट तय की गई है।

भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए सामान ले जाने की सीमा निर्धारित की है। यात्रियों को क्लास के हिसाब से सामान की लिमिट का ध्यान रखना होगा। इस समय गर्मी में बढ़ती भीड़ के चलते ट्रेनों में भारी भीड़ आ रही है। लगातार चेकिंग अभियान चलाकर ज्यादा सामान ले जाने और बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माने की कार्रवाई कर रहा है।



लिमिट से ज्यादा लगेज पर लगेगा जुर्माना

भारतीय रेलवे प्रतिदिन लगभग 3 करोड़ यात्रियों को यात्रा कराती है। रेलवे के नियमानुसार इन सभी यात्रियों को सीमित मात्रा में सामान ले जाने की अनुमति है, जो बिना अतिरिक्त शुल्क के तय की गई है। इससे ज्यादा सामान ले जाने पर जुर्माना लग सकता है।



क्लास के अनुसार निर्धारित है सामान की सीमा

एसी फर्स्ट क्लास यात्रियों के लिए 70 किलो तक की अनुमति


रेलवे के अनुसार, एसी फर्स्ट क्लास में यात्रा करने वाले यात्री बिना अतिरिक्त शुल्क के 70 किलोग्राम तक का सामान ले जा सकते हैं।



एसी 2-टियर यात्रियों को 50 किलो तक की अनुमति


एसी 2-टियर के यात्रियों को 50 किलोग्राम तक का सामान ले जाने की छूट है, जबकि एसी 3-टियर और स्लीपर क्लास यात्रियों को 40 किलोग्राम तक की सीमा निर्धारित की गई है।



जनरल टिकट वालों को सिर्फ 35 तक की अनुमति


जनरल या सेकंड सिटिंग में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सामान की सीमा सबसे कम, केवल 35 किलोग्राम रखी गई है।



अधिक वजन ले जाने पर क्या करें यात्री?

अगर किसी यात्री को निर्धारित सीमा से अधिक वजन का सामान ले जाना है, तो उसे पहले से ही रेलवे की लगेज वैन बुक करानी होगी। इसमें बिना सीमा के सामान ले जाने की अनुमति होती है।



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सीमा से अधिक सामान पर लगेगा जुर्माना



निर्धारित सीमा से ज्यादा सामान ले जाने पर रेलवे अतिरिक्त शुल्क वसूलेगा, जो सामान्य दर से 1.5 गुना हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि दर 10 रुपए प्रति किलो है तो जुर्माना 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वसूला जाएगा।



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