NPS Account बंद करने से पहले देख लें ये नियम, नहीं तो फंसेगा पूरा फंड

Kaushiki | Jun 27, 2026, 15:55 IST
NPS Account
NPS में 2.5 लाख रुपए या उससे कम जमा है तो समय से पहले 100% निकाल सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के 3 दिन में पैसा खाते में आ जाता है। जानें PFRDA के नियम।

NPS Account: NPS (National Pension System) को लेकर लोगों में एक बड़ी गलतफहमी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि 60 साल से पहले इसमें जमा पैसा बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है।



अगर आपको NPS से समय से पहले निकलना है तो इसके लिए अलग नियम बने हुए हैं। इसे प्री-मैच्योर एग्जिट कहते हैं और इस प्रक्रिया में कुछ शर्तें होती हैं। अगर आपके NPS खाते में कुल जमा राशि ब्याज समेत ढाई लाख रुपए या उससे कम है तो आप पूरा 100% पैसा एक साथ निकाल सकते हैं।



इससे ज्यादा रकम है तो 80% हिस्सा पेंशन योजना में लगाना जरूरी है। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होता है और 3 कार्यदिवस में पैसा खाते में आ जाता है। न्यू टैक्स रिजीम आने के बाद से बड़ी संख्या में लोग NPS खाते बंद करना चाहते हैं।



National Pension System


कब मिलता है 100% पैसा

पेंशन नियामक पीएफआरडीए (PFRDA – Pension Fund Regulatory and Development Authority) के नियम के मुताबिक, अगर आपके NPS खाते में कुल जमा राशि ब्याज समेत ढाई लाख रुपये या उससे कम है तो आप पूरा पैसा एकसाथ निकाल सकते हैं।



इसके लिए कोई पेंशन योजना (nps scheme) खरीदने की जरूरत नहीं है। यह नियम उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जिन्होंने NPS में थोड़ा-थोड़ा पैसा जमा किया है और अब इसे बंद करना चाहते हैं।



अगर रकम ढाई लाख से ज्यादा हो तो

अगर आपके न्यू पेंशन स्कीम NPSखाते में ढाई लाख रुपए से एक रुपया भी ज्यादा है तो पूरा पैसा एकसाथ नहीं मिलेगा। इस स्थिति में आपको कुल फंड का कम से कम 80% हिस्सा एन्युटी यानी पेंशन योजना में लगाना होगा।



बाकी का सिर्फ 20% हिस्सा ही आप नकद निकाल सकते हैं। यानी अगर आपके खाते में 5 लाख रुपये हैं और आप 60 साल से पहले बाहर निकलना चाहते हैं तो 4 लाख पेंशन में लगेंगे और सिर्फ 1 लाख नकद मिलेगा।



5 लाख वाला नियम किसके लिए है

कई लोग सोचते हैं कि 5 लाख तक की पूरी रकम एकसाथ निकाल सकते हैं। यह नियम असल में तब लागू होता है जब आपकी उम्र 60 साल पूरी हो जाए। यानी यह नॉर्मल एग्जिट के लिए है, प्री-मैच्योर एग्जिट के लिए नहीं। इन दोनों को एक समझना सबसे बड़ी गलती है।



लोग NPS क्यों बंद करना चाहते हैं

पहले ओल्ड टैक्स रिजीम (NPS Benefits)में NPS में 50 हजार रुपए तक के निवेश पर आयकर छूट मिलती थी। लेकिन जब से सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपये तक की आय को करमुक्त किया है तब से ज्यादातर लोग न्यू रिजीम में चले गए हैं। न्यू टैक्स रिजीम में NPS निवेश पर कोई अतिरिक्त छूट नहीं मिलती। इसलिए बड़ी संख्या में लोग NPS खाते बंद करना चाहते हैं।



ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

NPS से पैसा निकालने की पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल है। आवेदन के बाद सिर्फ तीन वर्किंग डे में पैसा आपके बैंक खाते में आ जाता है।



  • आवेदन के लिए सबसे पहले CRA पोर्टल या ऐप पर अपने पीआरएएन और पासवर्ड से लॉग-इन करें।
  • वहां जाकर "Manage Your Withdrawal" सेक्शन खोलें।
  • फिर "Exit from NPS" पर जाएं और "Initiate Request" चुनें।
  • ड्रॉपडाउन में से "Premature Exit" का विकल्प चुनें। अपनी जानकारी सावधानी से भरें।
  • पैन कार्ड, आधार कार्ड और कैंसिल्ड चेक या पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
  • आखिर में अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी या आधार ई-साइन से आवेदन को वेरिफाई करें और सबमिट कर दें।

पूरा आवेदन आधार कार्ड की मदद से होता है। इसके अलावा पैन कार्ड, बैंक खाते का कैंसिल्ड चेक या पासबुक की स्कैन कॉपी जरूरी है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है जिससे आवेदन पूरा होता है। पूरा काम घर बैठे 5 मिनट में हो जाता है।



FAQ

  1. NPS से 60 साल से पहले पूरा पैसा कब मिलता है?
    अगर आपके NPS खाते में ब्याज समेत कुल राशि ढाई लाख रुपये या उससे कम है तो आप 100% रकम एकसाथ निकाल सकते हैं। इससे ज्यादा रकम होने पर 80% हिस्सा पेंशन योजना में लगाना जरूरी होगा।
  2. NPS प्री-मैच्योर एग्जिट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
    CRA पोर्टल पर PRAN और पासवर्ड से लॉग-इन करें। "Manage Your Withdrawal" में जाकर "Premature Exit" चुनें। पैन, आधार और कैंसिल्ड चेक अपलोड करें। ओटीपी से वेरिफाई करके सबमिट करें। 3 कार्यदिवस में पैसा खाते में आ जाता है।
  3. NPS में 5 लाख तक पूरा पैसा निकालने का नियम क्या है?
    5 लाख तक की पूरी रकम एकसाथ निकालने की छूट तब मिलती है जब आपकी उम्र 60 साल पूरी हो जाए। यह नॉर्मल एग्जिट का नियम है। 60 साल से पहले निकलने पर यह सीमा ढाई लाख रुपए है।

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