सावरकर केस में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, अगली बार हम स्वतः संज्ञान लेंगे
सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर पर राहुल गांधी की आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता को कड़ी नसीहत दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर राहुल गांधी ने भविष्य में ऐसे बयान दिए, तो वह स्वतः संज्ञान लेंगे और किसी को भी स्वतंत्रता सेनानियों पर इस तरह की टिप्पणियां करने की अनुमति नहीं देंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया स्पष्ट संदेश
ये खबर भी पढ़ें : 🔴Rahul Gandhi Parliament Speech LIVE : संसद से राहुल गांधी LIVE | Rahul Gandhi
राहुल गांधी को दी गई राहत
हालांकि, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी। राहुल गांधी ने लखनऊ की निचली अदालत द्वारा जारी समन और वहां की चल रही कार्रवाई को चुनौती दी थी। कोर्ट ने उन्हें इस मामले में राहत दी और यह कहा कि उनका इरादा किसी को आहत करने का नहीं था।
ये खबर भी पढ़ें : Rahul Gandhi का बड़ा खुलासा: कांग्रेस में दो तरह के लोग, निकालना पड़े तो निकालो
सावरकर पर की गई टिप्पणी की गंभीरता
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने राहुल गांधी से सवाल किया कि वह सावरकर पर बयान क्यों देते हैं, जबकि सावरकर को महाराष्ट्र में पूजा जाता है। अदालत ने राहुल गांधी को यह भी याद दिलाया कि महात्मा गांधी ने भी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए वफादारी का प्रतीक शब्द इस्तेमाल किया था, और उन्हें उन पर गैर-जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए।
ये खबर भी पढ़ें : क्या Cngress में चल रही गुटबाजी ? Rahul Gandhi के सामने जिला अध्यक्ष ने खोल दी पोल..! Chhattisgarh
क्या है पूरा मामला?
राहुल गांधी पर यह केस महाराष्ट्र के अकोला में एक रैली के दौरान सावरकर का अपमान करने का आरोप लगाने पर दायर किया गया था। वकील नृपेंद्र पांडे ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153A (शत्रुता को बढ़ावा देना) और 505 (सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान) के तहत मुकदमा दायर किया था।
ये खबर भी पढ़ें : Rahul Gandhi ने किया था पढ़ाने-लिखाने का वादा, आज लड़का ये काम करने को मजबूर..!
FAQ
- राहुल गांधी पर सावरकर के खिलाफ टिप्पणी का मामला क्या है?
राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने महाराष्ट्र में एक रैली के दौरान वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिससे सावरकर के सम्मान को ठेस पहुँची। - सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को क्या निर्देश दिए हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चेतावनी दी है कि वह भविष्य में किसी भी स्वतंत्रता सेनानी पर इस तरह की गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणी से बचें, अन्यथा कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा। - राहुल गांधी के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई चल रही है?
राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A और 505 के तहत मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें सार्वजनिक शरारत और शत्रुता को बढ़ावा देने के आरोप हैं।