एमपी में आज खुलेगी RTE लॉटरी, 1.78 लाख बच्चों का इंतजार होगा खत्म, 22 हजार स्कूलों में प्रवेश का मौका
News In Short
- मध्यप्रदेशमें RTE यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आज लॉटरी खुलेगी।
- प्रदेश के करीब 22 हजार निजी स्कूलों में एक लाख 22 हजार 551 सीटों पर मुफ्त प्रवेश मिलेगा।
- एक लाख 78 हजार 714 बच्चों ने इस साल आवेदन फॉर्म भरे हैं।
- दोपहर 2 बजे ऑनलाइन लॉटरी होगी और 2:15 बजे के बाद नतीजे पोर्टल पर देखे जा सकेंगे।
- चुने गए बच्चों का प्रवेश 03 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच कराना होगा।
News In Detail
मध्य प्रदेश के लाखों परिवारों के लिए आज, 02 अप्रैल का दिन बेहद अहम है। राज्य शिक्षा केंद्र आज गुरुवार दोपहर 2 बजे RTE (Right To Education) यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन लॉटरी निकालेगा। इस लॉटरी के जरिए तय होगा कि किस बच्चे को कौन सा प्राइवेट स्कूल मिलेगा जहां वह बिना एक रुपया फीस दिए पढ़ सकेगा।
इस बार प्रदेश के करीब 22 हजार निजी स्कूलों में कुल 1 लाख 22 हजार 551 सीटें उपलब्ध हैं। इनके लिए 1 लाख 78 हजार 714 बच्चों ने आवेदन किए हैं। यानी सीटों से ज्यादा आवेदन आए हैं, इसलिए लॉटरी के जरिए चयन होगा।
लाइव देख सकेंगे पूरी प्रक्रिया
राज्य शिक्षा केंद्र ने इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी रखने की कोशिश की है। लॉटरी का सीधा प्रसारण राज्य शिक्षा केंद्र के यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा। अभिभावक घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर इसे देख सकते हैं।
लॉटरी शुरू करने का समय 2 बजे तय किया गया है। 2:15 बजे के बाद अभिभावक आरटीई पोर्टल rteportal.mp.gov.in पर जाकर अपने बच्चे को मिले स्कूल की जानकारी देख सकेंगे। वहां से आवंटन पत्र भी डाउनलोड किया जा सकेगा।
मोबाइल पर आएगा SMS
जिन बच्चों का चयन होगा उनके अभिभावकों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS भी आएगा। इससे उन्हें तुरंत जानकारी मिल जाएगी। पोर्टल न खोल पाने वाले अभिभावकों के लिए यह सुविधा खासतौर पर उपयोगी है।
3 से 15 अप्रैल तक करना होगा प्रवेश
लॉटरी में नाम आने के बाद भी अभिभावकों का काम खत्म नहीं होगा। चुने गए बच्चों के अभिभावकों को 3 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच संबंधित स्कूल जाकर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जरूरी दस्तावेज साथ ले जाने होंगे। यदि इस तय समय में प्रवेश नहीं लिया गया तो सीट जा सकती है। इसलिए अभिभावकों को यह काम जल्द पूरा करना चाहिए।
क्या है RTE और किसे मिलती है यह सुविधा?
Right to Education (RTE) Act 2009 (शिक्षा का अधिकार कानून)के तहत निजी, गैर-अनुदान प्राप्त स्कूलों में कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए कम से कम 25 फीसदी सीटें आरक्षित होती हैं। इन सीटों पर प्रवेश पाने वाले बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाती। इसकी भरपाई सरकार स्कूलों को करती है।
यह कानून 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का संवैधानिक अधिकार देता है। मध्य प्रदेश में इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है ताकि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे।
कहां देखें अपना नतीजा?
लॉटरी के नतीजे देखने के लिए अभिभावक rteportal.mp.gov.in पर जा सकते हैं। दोपहर 2:15 बजे के बाद यहां स्कूल आवंटन की जानकारी मिल जाएगी। आवंटन पत्र डाउनलोड करने की सुविधा भी इसी पोर्टल पर मिलेगी।
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