अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत: अब गेस्ट टीचर्स भी बन सकेंगे स्कूल प्रिंसिपल

Manya Jain | Aug 23, 2026, 18:23 IST
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केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अतिथि शिक्षकों को प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य भर्ती में हिस्सा लेने की अंतरिम राहत दी है। यूपीएससी ने 124 प्रधानाचार्य और 704 उप प्रधानाचार्य पदों के लिए भर्ती निकाली है।

अतिथि शिक्षकों के लिए एक बड़ीराहत भरी खबर सामने आई है। केंद्रीयप्रशासनिक न्यायाधिकरणयानी कैट ने अतिथि शिक्षकों को संघ लोकसेवा आयोग द्वारा निकाली गई प्रधानाचार्यऔर उपप्रधानाचार्य पदों की भर्ती में हिस्सालेने की अंतरिम अनुमति दे दी है। पहलेकुछ शर्तों के चलतेअतिथि शिक्षकों को इस भर्ती में शामिलहोने से रोका गया था, जिसके बाद वे कैटपहुंचेथे। अब कैट के आदेश के बाद बड़ी संख्यामें अतिथि शिक्षक इस भर्ती प्रक्रिया मेंशामिल होसकेंगे।



दिल्ली सरकार के स्कूलों मेंपढ़ा रहे अतिथि शिक्षकों के लिए यह खबरखास तौर पर अहमहै। यहां संघ लोक सेवा आयोग यानीयूपीएससी ने प्रधानाचार्य औरउप-प्रधानाचार्यकी भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था,लेकिन अतिथि शिक्षकों को कुछ शर्तों केचलते इसमेंहिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी गई थी।इसे लेकर अतिथि शिक्षक कैट पहुंच गए थे,जहां उन्हेंअंतरिम राहत मिली है।



कैट ने क्या स्पष्ट किया

कैट के न्यायिक सदस्य मनीषगर्ग एवं प्रशासनिक सदस्य डॉ. आनंद एस.खाटी ने यह आदेश जारी किया।कैट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि चयनप्रक्रिया में भाग लेनेमात्र से आवेदकों को नियुक्ति का स्वतःअधिकार नहीं मिलेगा। उनकी पात्रता अंतिमनिर्णयके अधीन रहेगी। साथ ही उनके परिणाम भीसीलबंद लिफाफे में रखने कानिर्देश दिया गया है।



कैट ने अतिथिशिक्षकों की आयु में छूट की मांग पर भीविचार करनेकी बात कही है। इस मामले की अगली सुनवाई27 अक्टूबर को होगी।



800 से ज्यादा पदों पर होनी है भर्ती

यूपीएससी नेदिल्ली सरकार के स्कूलों में 124प्रधानाचार्य और 704 उप प्रधानाचार्यपदों के लिए भर्ती निकाली है। यानी कुलमिलाकर 800 से ज्यादा पदों पर यह भर्तीप्रक्रिया चल रही है।



प्रिंसिपलऔर वाइस-प्रिंसिपल के पदों पर सीधी भर्तीके लिए 25 जुलाई से 14 अगस्त तक ऑनलाइनआवेदन आमंत्रित किए गए थे।



किन योग्यताओं की है जरूरत

प्रिंसिपलऔर वाइस-प्रिंसिपल पदों के लिए आवेदनकरने वालेउम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्तविश्वविद्यालय या संस्थान से मास्टरडिग्री और बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी B.Ed.की डिग्री होना जरूरीहै।



प्रिंसिपल पद के लिए उम्मीदवार केपास किसी मान्यता प्राप्त हाई स्कूल,हायर सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरीस्कूल या इंटरमीडिएट कॉलेज में शिक्षक केतौर पर कम से कम 10 साल का अनुभव होनाचाहिए। यह अनुभव वाइस-प्रिंसिपल, पोस्टग्रेजुएट टीचरयानी PGT या ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानीTGT के पद पर होना जरूरी है।



वाइस-प्रिंसिपल पद के लिए उम्मीदवार के पास PGT केतौर पर कम सेकम 2 साल या TGT के तौर पर कम से कम 3साल का अनुभव होना चाहिए।



आयु सीमा कितनी तय है

प्रिंसिपल पद केलिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु 50 साल,जबकि वाइस-प्रिंसिपल पद के लिए अधिकतमआयु 35 साल तय की गई है। आयु की गणनाआवेदन की अंतिमतारीख के आधार पर की जाएगी।



आरक्षितवर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों केअनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी।हालांकि किसी भी स्थिति में उम्मीदवार कीअधिकतम आयु 56 साल से ज्यादा नहीं होनीचाहिए।



FAQ

  1. अतिथि शिक्षकों को कैट से क्या राहत मिली है?
    कैट ने अतिथि शिक्षकों को प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अंतरिम अनुमति दी है। हालांकि चयन प्रक्रिया में भाग लेने से नियुक्ति का स्वतः अधिकार नहीं मिलेगा, उनकी पात्रता अंतिम फैसले पर निर्भर रहेगी।
  2. इस भर्ती में कुल कितने पद हैं और आवेदन कब हुए थे?
    इस भर्ती में कुल 124 प्रधानाचार्य और 704 उप प्रधानाचार्य पद हैं, यानी 800 से ज्यादा पद हैं। इसके लिए आवेदन 25 जुलाई से 14 अगस्त तक ऑनलाइन लिए गए थे।
  3. प्रिंसिपल और वाइस-प्रिंसिपल पद के लिए क्या योग्यता चाहिए?
    दोनों पदों के लिए मास्टर डिग्री और B.Ed. जरूरी है। प्रिंसिपल पद के लिए 10 साल का शिक्षण अनुभव चाहिए, जबकि वाइस-प्रिंसिपल के लिए PGT के तौर पर 2 साल या TGT के तौर पर 3 साल का अनुभव जरूरी है।

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