छत्तीसगढ़ ओपन जेल को लेकर हाई कोर्ट का कड़ा फरमान, 48 पदों पर जल्द होगी भर्ती

Umeshwari Baghel | Aug 25, 2026, 19:03 IST
ओपन जेल में नौकरी का मौका
बेमेतरा के पथर्रा में ओपन जेल शुरू करने के लिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सरकार को जरूरी व्यवस्थाएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। 48 पदों पर भर्ती, सुरक्षा व्यवस्था और स्टाफ नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया है।

समझें क्या है पूरा मामला

  • ओपन जेल शुरू करने 48 पदों पर होगी भर्ती
  • हाई कोर्ट ने सरकार को दिए जल्द व्यवस्था पूरी करने के निर्देश
  • बेमेतरा ओपन जेल में स्टाफ और सुरक्षा होगी मजबूत
  • कैदियों के पुनर्वास के लिए शुरू होगी नई व्यवस्था
  • अक्टूबर में हाई कोर्ट में देनी होगी प्रगति रिपोर्ट

Bilaspur। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के ग्राम पथर्रा में तैयार की गई ओपन जेल के संचालन को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जरूरी व्यवस्थाएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि जेल में स्टाफ, सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी कर इसे तय नियमों के अनुसार शुरू किया जाए।



चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की पीठ ने शिवराज सिंह बनाम छत्तीसगढ़ शासन मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जेल एवं सुधारात्मक सेवाओं के महानिदेशक को अक्टूबर 2026 में नया शपथपत्र दाखिल कर ओपन जेल की तैयारियों की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।



जुलाई में हुई थी ओपन जेल की स्थापना

हाई कोर्ट के 13 जुलाई 2026 के आदेश के बाद राज्य सरकार ने 14 जुलाई को बेमेतरा के पथर्रा गांव में ओपन जेल की औपचारिक स्थापना की थी। इसके बाद 13 अगस्त 2026 को छत्तीसगढ़ ओपन जेल (संचालन एवं प्रबंधन) नियम, 2026 को अधिसूचित किया गया।



इन नियमों में कैदियों के चयन, पात्रता, स्थानांतरण, पैरोल, अवकाश, समिति गठन और जेल प्रबंधन से जुड़े प्रावधान तय किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि योग्य कैदियों को नियंत्रित स्वतंत्रता के साथ समाज में दोबारा स्थापित होने का अवसर दिया जाए।



48 पदों के लिए भेजा गया प्रस्ताव

ओपन जेल के संचालन के लिए जेल विभाग ने 48 पदों के सृजन और सीधी भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इसमें जेल अधीक्षक प्रभारी सहित अन्य जरूरी कर्मचारियों के पद शामिल हैं।



हाई कोर्ट ने कहा कि केवल भवन तैयार करना पर्याप्त नहीं है। जेल को पूरी तरह कार्यशील बनाने के लिए सुरक्षा, प्रशासन और कर्मचारियों की नियुक्ति जरूरी है। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया और अन्य व्यवस्थाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।



कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने की योजना

ओपन जेल का उद्देश्य सामान्य जेलों से अलग है। यहां कैदियों के सुधार और पुनर्वास पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। सरकार की योजना है कि यहां रहने वाले कैदियों को कौशल विकास, रोजगार प्रशिक्षण और स्वरोजगार से जोड़ा जाए।



इसके लिए जन शिक्षण संस्थान, रायपुर के साथ कौशल प्रशिक्षण को लेकर समझौता किया गया है। वहीं रिहाई के बाद कैदियों को अपना काम शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ भी एमओयू किया गया है।



सुरक्षा के लिए सीएएफ कंपनी की मांग

ओपन जेल की बाहरी सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (सीएएफ) की एक कंपनी तैनात करने की मांग की गई है। जेल विभाग ने पुलिस मुख्यालय से इसके लिए कई बार पत्राचार किया है।



हालांकि पुलिस मुख्यालय ने माओवादी प्रभावित क्षेत्रों और कानून व्यवस्था की ड्यूटी में बल की व्यस्तता का हवाला देते हुए तत्काल कंपनी उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई थी। इसके बाद जेल विभाग ने 14 जुलाई, 5 अगस्त और 14 अगस्त को दोबारा सीएएफ कंपनी की मांग की है।



पात्र कैदियों की पहचान शुरू

ओपन जेल में ऐसे कैदियों को रखने की योजना है, जिनका व्यवहार अच्छा रहा हो और जो सुधार की प्रक्रिया में आगे बढ़ चुके हों। नियम लागू होने के बाद केंद्रीय जेल अधीक्षकों को पात्र कैदियों की पहचान कर उनके आवेदन भेजने के निर्देश दिए गए हैं।



हाई कोर्ट ने कहा कि ओपन जेल को शुरू करने की दिशा में काफी काम हुआ है, लेकिन अभी स्टाफ और सुरक्षा व्यवस्था पूरी करना बाकी है। कोर्ट ने इन सभी प्रक्रियाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर 2026 में होगी। इस दौरान राज्य सरकार को ओपन जेल की प्रगति रिपोर्ट पेश करनी होगी।



FAQ

  1. बेमेतरा की ओपन जेल कहां शुरू की जा रही है?
    बेमेतरा जिले के ग्राम पथर्रा में ओपन जेल स्थापित की गई है।
  2. ओपन जेल शुरू करने के लिए कितने पदों पर भर्ती होगी?
    ओपन जेल के संचालन के लिए 48 पदों के सृजन और भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया है।
  3. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ओपन जेल मामले में क्या निर्देश दिए हैं?
    हाई कोर्ट ने सरकार को स्टाफ, सुरक्षा और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं जल्द पूरी कर जेल को शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

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