राजनीतिक दांव में भूपेश बघेल पिछड़े, विजय बघेल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई

Aishwarya Dwivedi | Aug 20, 2026, 14:36 IST
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दुर्ग लोकसभा चुनाव मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। सांसद विजय बघेल की याचिका पर अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 10 सितंबर को अगली सुनवाई होगी।

समझें क्या है पूरा मामला

  • दुर्ग लोकसभा चुनाव में भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव याचिका दर्ज हुई है।
  • भाजपा सांसद विजय बघेल ने यह याचिका हाईकोर्ट में लगाई है।
  • भूपेश बघेल ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी।
  • सुप्रीम कोर्ट ने 7 अगस्त 2026 को इस एसएलपी को खारिज कर दिया।
  • अब 10 सितंबर 2026 को हाईकोर्ट में गवाहों के साक्ष्य दर्ज होंगे।

कानूनी प्रक्रिया में नया मोड़

दुर्ग लोकसभा चुनाव से जुड़ा विवाद अब कानूनी रूप से अहम मोड़ पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भाजपा सांसद विजय बघेल के बीच का यह मामला लंबे समय से चर्चा में है।



सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी खारिज

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले भूपेश बघेल ने चुनाव याचिका की प्रक्रिया को चुनौती दी थी।



हाईकोर्ट में सुनवाई का रास्ता साफ

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका की सुनवाई का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की अदालत में मामले की सुनवाई हुई।



उचित चरण पर आपत्तियों की छूट

सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति पेश की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल को यह राहत दी है कि वे उचित चरण में अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।



गवाहों के शपथपत्र पहले से दाखिल

हाईकोर्ट में इस चुनाव याचिका के तहत मुद्दे पहले ही तय किए जा चुके हैं। याचिकाकर्ता विजय बघेल समेत अन्य गवाहों के शपथपत्र पहले ही जमा कराए जा चुके हैं।



10 सितंबर को दर्ज होंगे साक्ष्य

अब अदालत इन सभी गवाहों के मुख्य परीक्षण और साक्ष्य को रिकॉर्ड पर लेगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से साक्ष्य दर्ज करने की तारीख तय करने का अनुरोध किया गया था।



कोर्ट ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 10 सितंबर 2026 को तय की है। याचिकाकर्ता को अपने सभी गवाहों के साथ उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।



यह पूरा मामला दुर्ग लोकसभा क्षेत्र की चुनावी प्रक्रिया और उससे जुड़ी आपत्तियों पर आधारित है। अब 10 सितंबर से शुरू होने वाली प्रक्रिया के बाद केस में नया मोड़ आने की संभावना जताई जा रही है।'



FAQ

  1. चुनाव याचिका किसने और किसके खिलाफ दायर की है?
    उ: यह चुनाव याचिका भाजपा सांसद विजय बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ दायर की है। यह मामला दुर्ग लोकसभा चुनाव से संबंधित है।
  2. सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल की याचिका पर क्या फैसला दिया?
    उ: सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल की एसएलपी को खारिज कर दिया है। हालांकि उन्हें उचित चरण पर चुनाव अधिकरण में अपने तर्क रखने की छूट दी गई है।
  3. चुनाव याचिका में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई कब होगी?
    उ: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर 2026 को होगी। इस दिन याचिकाकर्ता और गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए जाएंगे।

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