नशे के सौदागरों पर बड़ा एक्शन... मकान-प्लाट- कार सब कुछ जब्त
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राज्य गठन के बाद की अब तक की सबसे बड़ी NDPS संबंधी कार्रवाई सामने आई है। रायपुर पुलिस ने नशे के सौदागर सुशंकर व्यापारी की लगभग 70 लाख की संपत्ति सफेमा (SAFEMA) एक्ट के तहत जब्त की है। संपत्ति जब्ती का आदेश मुंबई से पारितसंपत्ति अटैच किए जाने का आदेश सक्षम अधिकारी, सफेमा मुंबई द्वारा पारित किया गया है।
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अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति जब्त
आरोपी की संपत्ति को NDPS एक्ट 1985 की धारा 68 (एफ) के तहत जब्त किया गया है। जब्त की गई संपत्ति में शामिल हैं-एक टाटा अल्टो कार एक स्कूटी सिंगारपुरी कैंप रायपुर में स्थित 20 लाख का प्लॉट कौशिल्या विहार सेक्टर-2 रायपुर में 50 लाख का मकान पुलिस के अनुसार, उक्त संपत्ति अवैध रूप से अर्जित की गई थी, जिसे अब विधिवत रूप से जब्त किया जा चुका है।
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FAQ
- रायपुर में NDPS मामले में किस आरोपी की संपत्ति SAFEMA एक्ट के तहत जब्त की गई है और इसकी कुल अनुमानित कीमत कितनी है?
रायपुर में NDPS मामले में आरोपी सुशंकर व्यापारी की लगभग 70 लाख रुपये की संपत्ति SAFEMA एक्ट के तहत जब्त की गई है। - आरोपी की संपत्ति को NDPS एक्ट की कौन सी धारा के तहत जब्त किया गया है और इसका आदेश किसने पारित किया?
संपत्ति को NDPS एक्ट 1985 की धारा 68 (एफ) के तहत जब्त किया गया है। जब्ती का आदेश सक्षम अधिकारी, SAFEMA, मुंबई द्वारा पारित किया गया है। - जब्त की गई संपत्ति में कौन-कौन सी चीजें शामिल हैं?
जब्त की गई संपत्तियों में शामिल हैं — एक टाटा अल्टो कार, एक स्कूटी, सिंगारपुरी कैंप रायपुर में 20 लाख का प्लॉट और कौशिल्या विहार सेक्टर-2 रायपुर में 50 लाख का मकान।
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