CG RERA का बड़ा एक्शन : 595 प्रमोटर्स को थमाया नोटिस
NEWS IN SHORT
- CG RERA ने 595 प्रमोटर्स को नोटिस जारी किया
- कॉमन एरिया हस्तांतरण में प्रमोटर्स की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई
- 989 रेडी प्रोजेक्ट्स में एसोसिएशन और ट्रांसफर में लापरवाही
- प्रमोर्टर्स को 15 दिनों में जवाब देना अनिवार्य
- उपभोक्ता अधिकार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास
NEWS IN DETAIL
Raipur : छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (CG RERA) ने अपने रेरा अधिनियम, 2016 के तहत 595 प्रमोटर्स को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई उन 989 पूर्ण हो चुके प्रोजेक्ट्स में की गई है, जिनमें आवंटितियों की सोसाइटी गठन और कॉमन एरिया, सुविधाओं का विधिवत हस्तांतरण अब तक नहीं हुआ है। प्राधिकरण ने प्रमोटर्स को 15 दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रोजेक्ट पूर्णता के बाद भी नहीं हुआ हस्तांतरण
CG RERA की समीक्षा में यह पाया गया कि कई परियोजनाओं में प्रमोटर्स ने प्रोजेक्ट पूर्ण होने और अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद भी आवंटितियों की सोसाइटी या एसोसिएशन का गठन सुनिश्चित नहीं किया। इसके अलावा कॉमन एरिया और परियोजना प्रबंधन का समयबद्ध हस्तांतरण भी नहीं किया गया।
प्राधिकरण ने कहा कि यह लापरवाही केवल प्रमोटर्स की जिम्मेदारी की अनदेखी नहीं है, बल्कि इससे आवंटितियों के अधिकारों और परियोजना के सुचारू प्रबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
रेरा अधिनियम के तहत नोटिस जारी
छत्तीसगढ़ रेरा ने प्रमोटर्स को नोटिस में स्पष्ट किया है कि अधिनियम की धारा 11(4)(e) और धारा 17 के तहत उनके दायित्व हैं। अधिनियम के अनुसार
प्रमोटर सुनिश्चित करे कि आवंटितियों की सोसाइटी या एसोसिएशन का गठन हो।
परियोजना के सामान्य क्षेत्रों, सुविधाओं और अभिलेखों का हस्तांतरण संबंधित संस्था को समयबद्ध तरीके से किया जाए।
प्राधिकरण ने कहा कि यदि नोटिस में 15 दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं आता है तो रेरा अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
आवंटितियों की भी वैधानिक जिम्मेदारी
RERA अधिनियम केवल प्रमोटर्स पर ही नहीं, बल्कि आवंटितियों पर भी कुछ वैधानिक दायित्व निर्धारित करता है। धारा 19(9) के अनुसार प्रत्येक आवंटी का कर्तव्य है
सोसाइटी, एसोसिएशन या सहकारी समिति के गठन में सक्रिय भागीदारी निभाना।
परियोजना प्रबंधन हस्तांतरण प्रक्रिया में सहयोग करना।
CG RERA ने आवंटितियों से अपील की है कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और कानूनी दायित्व निभाते हुए परियोजना के सुचारू संचालन में मदद करें।
समयबद्ध हस्तांतरण से उपभोक्ता हितों का संरक्षण
CG RERA ने कहा कि केवल प्रोजेक्ट का पंजीकरण करना ही रेरा का उद्देश्य नहीं है। अधिनियम का मुख्य लक्ष्य है
परियोजना पूर्ण होने के बाद आवंटितियों के अधिकारों की सुरक्षा।
परियोजना प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना।
कॉमन एरिया और सुविधाओं का समयबद्ध हस्तांतरण कर उपभोक्ता हितों की रक्षा करना।
प्रमोटर्स और आवंटितियों के बीच सहयोग जरूरी
CG RERA ने यह भी बताया कि कई मामलों में प्रोजेक्ट की पूर्णता प्रमाणित होने के बावजूद प्रमोटर्स ने परियोजना प्रबंधन हस्तांतरण में देरी की है। इससे आवंटितियों के लिए सुविधा और कॉमन एरिया का उपयोग बाधित हो रहा है।
प्राधिकरण ने सभी प्रमोटर्स और आवंटितियों से अनुरोध किया है कि वे समयबद्ध हस्तांतरण प्रक्रिया को प्राथमिकता दें और आवश्यक दस्तावेजों का आदान-प्रदान सुनिश्चित करें।
IMP FACTS
595 प्रमोटर्स को CG RERA ने नोटिस जारी किया।
नोटिस 989 पूर्ण प्रोजेक्ट्स में सोसाइटी गठन और कॉमन एरिया हस्तांतरण न होने पर दिया गया।
प्रमोटर्स को 15 दिनों में जवाब देना अनिवार्य।
यदि संतोषजनक जवाब नहीं आया तो RERA अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
RERA का उद्देश्य उपभोक्ता अधिकार, पारदर्शिता और जिम्मेदार प्रोजेक्ट प्रबंधन सुनिश्चित करना है।
आवंटितियों की भी वैधानिक जिम्मेदारी है कि वे सोसाइटी गठन और प्रबंधन में सक्रिय भाग लें।
कॉमन एरिया और सुविधाओं का समयबद्ध हस्तांतरण उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए जरूरी।
निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ RERA की यह कार्रवाई रियल एस्टेट परियोजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 595 प्रमोटर्स और 989 पूर्ण प्रोजेक्ट्स के मामले में यह नोटिस आवंटितियों के हितों की सुरक्षा और कॉमन एरिया हस्तांतरण सुनिश्चित करने का स्पष्ट संदेश देता है।
RERA ने कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल दंड नहीं है, बल्कि सभी पक्षों के बीच सहयोग और जिम्मेदारी की भावना पैदा करना है। उपभोक्ताओं और प्रमोटर्स दोनों को कानूनी दायित्वों के प्रति जागरूक रहकर परियोजना प्रबंधन को सफल बनाना होगा।
FAQ
- CG RERA ने प्रमोटर्स को नोटिस क्यों जारी किया?
595 प्रमोटर्स ने 989 पूर्ण प्रोजेक्ट्स में सोसाइटी गठन और कॉमन एरिया हस्तांतरण में देरी की, इसलिए नोटिस जारी किया गया। - प्रमोटर्स को नोटिस का पालन कैसे करना होगा?
सभी प्रमोटर्स को 15 दिनों के भीतर जवाब देना अनिवार्य है। संतोषजनक जवाब नहीं आने पर कड़ी कार्रवाई होगी। - आवंटितियों की क्या जिम्मेदारी है?
आवंटितियों का कर्तव्य है कि वे सोसाइटी गठन और प्रोजेक्ट प्रबंधन हस्तांतरण में सक्रिय भागीदारी निभाएँ और सहयोग करें।
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