छत्तीसगढ़ में शराब प्रेमियों के लिए बड़ी खबर; अब अहातों का होगा ऑनलाइन आवंटन, पहले आओ-पहले पाओ की नीति लागू

Umeshwari Baghel | Apr 27, 2026, 15:39 IST
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छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने 2026-27 के लिए मदिरा दुकानों से जुड़े अहातों के आवंटन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आवेदन 20 मई से 15 मार्च 2027 तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं।

NEWS IN SHORT

  • अहातों के आवंटन के लिए ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया शुरू
  • आवेदन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध, 20 मई से 15 मार्च 2027 तक कर सकते हैं आवेदन
  • निविदा फीस 5,000 रुपये, अर्नेस्ट मनी के रूप में 5 प्रतिशत जमा करना होगा
  • आवेदक के लिए पात्रता भारतीय नागरिक और 21 वर्ष से अधिक आयु अनिवार्य
  • कलेक्टर को 'अनुज्ञापन प्राधिकारी' नियुक्त, दस्तावेज सत्यापन के बाद चयन होगा

NEWS IN DETAIL

Raipur। cg raipur news :छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य में देशी, विदेशी और कम्पोजिट मदिरा दुकानों से जुड़े अहातों के आवंटन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।



विभाग के अनुसार, इन अहातों का आवंटन अब ऑनलाइन निविदा पद्धति से किया जाएगा और यह पहले आओ, पहले पाओ की नीति के तहत होगा।(शराब दुकान)



निविदा जमा करने की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध

(लाइसेंसी अहाता)आबकारी आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी की गई सूचना में कहा गया है कि इच्छुक निविदादाता 20 मई से 15 मार्च 2027 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।



(Raipur News)आवेदन करने के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग किया जा सकता है। निविदा जमा करने की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध होगी।



सफल पंजीकरण के बाद, आवेदक को मोबाइल नंबर और ईमेल पर पंजीकरण संख्या भेजी जाएगी, जो भविष्य में चयन प्रक्रिया के लिए आवश्यक होगी।



निविदा फीस और अर्नेस्ट मनी

प्रत्येक अहाते के लिए 5,000 रुपये की नॉन-रिफंडेबल प्रोसेस फीस निर्धारित की गई है। आवेदक को अपनी निविदा राशि का 5 प्रतिशत हिस्सा अर्नेस्ट मनी के रूप में ऑनलाइन जमा करना होगा। यह राशि चयन के बाद लाइसेंस फीस में समायोजित की जा सकेगी।



आवेदक के लिए पात्रता

आवेदक का भारतीय नागरिक होना और 21 वर्ष से अधिक आयु का होना अनिवार्य है। आवेदक के पास स्थायी खाता संख्या (पैन) होना चाहिए और उसका चरित्र निष्कलंक होना चाहिए।



उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला या आबकारी विभाग का बकाया नहीं होना चाहिए। मदिरा के विनिर्माण, परिवहन या थोक विक्रय से जुड़े व्यक्ति इस निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।



कलेक्टर को अनुज्ञापन प्राधिकारी नियुक्त किया गया

लाइसेंस 1 जून 2026 से 31 मार्च 2027 तक वैध रहेगा। एक व्यक्ति, फर्म या कंपनी किसी एक जिले में दो से अधिक अहातों के समूह का लाइसेंस नहीं ले सकता। लाइसेंस जारी करने के लिए जिले के कलेक्टर को अधिकृत अनुज्ञापन प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।



दस्तावेज सत्यापन और चयन प्रक्रिया

चयनित निविदादाता को सूचना मिलने के दो कार्य दिवस के भीतर अपने मूल दस्तावेज (आयु प्रमाण, स्थायी निवास प्रमाण और पैन कार्ड) के साथ अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा।



अगर आवेदक समय पर वांछित धनराशि जमा नहीं करता, तो उसका चयन निरस्त कर निविदा पुनः आमंत्रित की जा सकती है।



संपर्क के लिए हेल्पलाइन

किसी भी तकनीकी सहायता के लिए विभाग ने रायपुर कार्यालय में हेल्पलाइन नंबर 0771-2512609 जारी किया है, जहां कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है।



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