25 लाख की एफडी नहीं, नीट पीजी काउंसलिंग में ले सकेंगे हिस्सा, नियम में बदलाव की तैयारी

VINAY VERMA | Nov 06, 2025, 18:35 IST
chhattisgarh-government-review-noc-rule-doctors-pg-counseling
छत्तीसगढ़ सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की एक और नियमों में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। यह नियम डॉक्टर के विशेषज्ञ पढ़ाई से जुड़ा हुआ है।

Raipur. छत्तीसगढ़ सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की एक और नियमों में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। यह नियम डॉक्टर के विशेषज्ञ पढ़ाई से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार नीट-पीजी स्टेट काउंसलिंग में एनओसी के लिए 25 लाख रुपये की जमीन या फिक्स्ड डिपॉजिट की अनिवार्यता वाले नियम को हटा सकती है। सरकार इसकी समीक्षा कर रही है।



क्या है नियम?

छत्तीसगढ़ में सरकारी सेवा कर रहे डॉक्टरों को नीट-पीजी के कोर्स के दौरान राज्य स्तरीय अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होता है। काउंसलिंग में भाग लेने से पहले इसके लिए 25 लाख रुपये मूल्य की जमीन या एफडी को सुरक्षा के रूप में जमा करना अनिवार्य है। इस शर्त के चलते कई सरकारी डॉक्टर आर्थिक तंगी के कारण आगे की पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। हालांकि इस नियम के पीछे पुरानी सरकार ने पीजी की पढ़ाई के बाद सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की सेवा को जरूरी करने के लिए बनाया था।



ये खबर भी पढ़ें... NEET UG छात्रों के लिए खुशखबरी, देश में MBBS सीटों का आंकड़ा 1.26 लाख के पार, देखें लिस्ट



ये खबर भी पढ़ें... फ्री कोचिंग योजना: मुफ्त में करें UPPSC, NEET जैसी परीक्षा की तैयारी, नहीं लगेगी फीस



पिछली सरकार ने बनाया था नियम

छत्तीसगढ डॉक्टर्स फेडरेशन द्वारा पिछली सरकार द्वारा बनाये नियम का लगातार विरोध कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार इस नियम की समीक्षा कर रहे हैं, हम सभी के हित में जल्द कोई ठोस समाधान निकालेंगे।



डॉक्टरों करते आ रहे नियम का विरोध

छतीसगढ़ डॉक्टर्स इस नियम को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के खिलाफ और संविधान के समान अवसर के सिद्धांतों के विपरीत बताया है। संगठन ने मांग रखी कि ऐसे छात्रों को राहत देने के लिए नोटरीकृत एफिडेविट को वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए। जिससे सरकार को भरोसा रहे।



जमानत राशि को कम करने कहा था

छत्तीसगढ़ के डॉक्टर्स ने कुछ मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मुलाकात की थी। जिसमे पीजी की पढ़ाई के लिए जमानत राशि रखवाने के नियम को शिथिल करने को कहा था। जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने इस पर बदलाव लाने की स्पष्टता की है।



जल्द निर्णय लेंगे

ये खबर भी पढ़ें... NEET PG Result Cancelled: इन 22 उम्मीदवारों को बड़ा झटका, रिजल्ट हुआ कैंसिल, देखें लिस्ट



ये खबर भी पढ़ें... छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती: 5 हजार से ज्यादा पदों के लिए ट्रेड टेस्ट शेड्यूल जारी, 17 नवंबर से होगी परीक्षा



Tags:
  • छत्तीसगढ़
  • छत्तीसगढ़ सरकार
  • स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल
  • नीट-पीजी स्टेट काउंसलिंग