विधानसभा में पारित हुआ CGSSC विधेयक, एक ही प्लेटफार्म से होंगी सभी सरकारी भर्तियां
NEWS IN SHORT
- छत्तीसगढ़ विधानसभा में कर्मचारी चयन मंडल विधेयक पारित।
- सरकारी भर्ती के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के गठन का रास्ता साफ।
- अब आवेदन, परीक्षा और चयन की प्रक्रिया एक ही मंच से होगी।
- सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कही।
- पेपर लीक और नकल पर 3 से 10 साल तक की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान।
NEWS IN DETAIL
विधानसभा में पारित हुआ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक-2026
छत्तीसगढ़ में युवाओं की सरकारी नौकरी में भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए सरकार ने कर्मचारी चयन मंडल विधेयक-2026 को विधानसभा में प्रस्तुत किया। चर्चा के बाद यह विधेयक बहुमत से पारित हो गया, जिससे राज्य में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) के गठन का रास्ता साफ हो गया है।
एक ही माध्यम से पूरी भर्ती प्रक्रिया
नए आयोग के जरिए अब आवेदन से लेकर परीक्षा और अंतिम चयन तक की पूरी प्रक्रिया एक ही प्लेटफॉर्म से संचालित की जाएगी। इससे भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता आएगी और उम्मीदवारों को अलग-अलग प्रक्रियाओं से गुजरने की परेशानी कम होगी।
सीएम विष्णुदेव साय का बयान
विधानसभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह व्यवस्था (CG Staff Selection Board) सिर्फ नई भर्ती प्रणाली नहीं है, बल्कि लाखों युवाओं के सपनों को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और सभी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से कराई जाएंगी।
हर साल बड़ी संख्या में होंगी भर्तियां
मंडल के गठन के बाद विभिन्न विभागों की भर्तियां एक साथ आयोजित की जा सकेंगी। इससे हर साल बड़ी संख्या में पदों पर भर्ती होगी और युवाओं का उत्साह भी बना रहेगा। साथ ही परीक्षाओं का आयोजन नियमित रूप से होगा।
पेपर लीक और नकल पर सख्त कानून
राज्य सरकार ने लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक, 2026 भी लागू किया है। इसके तहत पेपर लीक, नकल या तकनीकी धोखाधड़ी करने वालों को 3 से 10 साल तक की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा। संगठित अपराध साबित होने पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान है।
IMP FACTS
- कर्मचारी चयन मंडल विधेयक-2026 पारित
- स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के गठन का रास्ता साफ
- एकीकृत भर्ती प्रक्रिया लागू
- पेपर लीक पर 3–10 साल की सजा
- अधिकतम जुर्माना: ₹10 लाख (संगठित अपराध में ₹1 करोड़)
आगे क्या
अब सरकार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के गठन की प्रक्रिया शुरू करेगी। इसके बाद भर्ती नियमावली तैयार कर नई प्रणाली के तहत परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया जा सकता है।
निष्कर्ष
कर्मचारी चयन मंडल विधेयक-2026 के पारित होने से छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और युवाओं को नियमित रूप से रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।
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