आईपीएस डांगी केस में गृह सचिव को हाईकोर्ट का नोटिस, पीड़िता ने की ये मांग

Harrison Masih | Aug 12, 2026, 18:40 IST
आईपीएस रतनलाल डांगी केस
निलंबित IPS अधिकारी रतनलाल डांगी के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में हाईकोर्ट ने गृह सचिव सहित से तत्काल जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता महिला ने महिला वरिष्ठ IAS अधिकारी से जांच कराने की मांग की है।

समझें क्या है पूरा मामला...

छत्तीसगढ़ के निलंबित IPS रतनलाल डांगी के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में हाईकोर्ट ने राज्य शासन के गृह सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में यौन शोषण के आरोप लगाने वाली महिला ने जांच प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने महिला IPS अधिकारी से जांच कराने की मांग की है।



पीड़ित महिला ने एडवोकेट अभिषेक पांडेय के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसके अलावा एक अन्य याचिका में कथित अवैध संपत्ति की जांच और आरोप सिद्ध होने पर सेवा से बर्खास्तगी की भी मांग की गई है।



मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से तत्काल जवाब मांगा है।



योग सिखाने के दौरान हुई थी पहचान

याचिका के मुताबिक महिला योग सिखाती हैं। इसी दौरान उनकी पहचान तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक यानी IG (Inspector General) रतनलाल डांगी से हुई थी।



शुरुआत में दोनों के बीच ऑनलाइन योग क्लास के दौरान सामान्य बातचीत होती थी। महिला के आरोप के मुताबिक कुछ महीनों बाद अधिकारी ने वीडियो कॉल पर कथित तौर पर आपत्तिजनक हरकतें करनी शुरू कर दीं।



विरोध करने पर मिली धमकी, आरोप

महिला का आरोप है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो उन्हें और उनके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। उनके मुताबिक पुलिस विभाग में कार्यरत उनके पति के खिलाफ भी कार्रवाई कराने की धमकी दी गई।



यह पूरा आरोप अभी सिर्फ याचिका में दर्ज बयान है, जिसकी अदालत में जांच होनी बाकी है।



जांच अधिकारियों की निष्पक्षता पर सवाल

याचिका में कहा गया है कि शिकायत की जांच के लिए तत्कालीन IG आनंद छाबड़ा और तत्कालीन DIG (Deputy Inspector General) मिलना कुर्रे को जिम्मेदारी दी गई थी। पीड़िता को इन दोनों अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है।



उनका कहना है कि इनमें से एक अधिकारी आरोपी के बराबर रैंक के थे, जबकि दूसरी अधिकारी उनसे जूनियर थीं। इसी वजह से उन्होंने दोनों को जांच से हटाकर किसी सीनियर IAS अधिकारी, खासकर महिला IAS अधिकारी से जांच कराने की मांग की है।



एक जांच अधिकारी पर पहले से चल रहा है अलग मामला

सुनवाई के दौरान पीड़िता के वकील ने कोर्ट को बताया कि अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 तक रतनलाल डांगी के समान रैंक पर आईजीपी आनंद छाबड़ा पदस्थ थे। इसके साथ ही आईपीएस आनंद छाबड़ा के खिलाफ महादेव सट्टा एप मामले में पहले से ही एक आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है।



वकील के मुताबिक दोनों जांचकर्ता आईपीएस अधिकारी इस मामले में पीड़िता के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम कर रहे हैं। यह भी बताया गया कि रतनलाल डांगी के निलंबन के 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र भी जारी नहीं किया गया है।



आपत्ति के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई

याचिका में यह भी बताया गया है कि पीड़िता की तरफ से केंद्रीय गृह सचिव, राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव और गृह विभाग के सचिव के समक्ष आपत्ति आवेदन देकर जांच अधिकारियों को हटाने की मांग की गई थी। लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।



इसी वजह से याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी।



हाईकोर्ट ने मांगा तत्काल जवाब

मंगलवार को केस की सुनवाई के बाद जस्टिस एके प्रसाद ने इसे अत्यंत गंभीर प्रकृति का केस मानते हुए गृह सचिव सहित अन्य पक्षकारों को तत्काल जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है।



केस की अगली सुनवाई 31 अगस्त वाले सप्ताह में होगी।



अब आगे क्या

अगली सुनवाई में सरकार को अपना जवाब पेश करना होगा। इसके बाद कोर्ट यह तय करेगा कि जांच अधिकारियों को बदला जाए या नहीं और आगे की जांच प्रक्रिया कैसे आगे बढ़े।



यह मामला अभी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में विचाराधीन है और सभी आरोप अभी सिर्फ याचिका के स्तर पर हैं।



FAQ

  1. IPS रतनलाल डांगी पर क्या आरोप हैं?
    एक महिला ने आरोप लगाया है कि योग क्लास के दौरान हुई पहचान के बाद डांगी ने वीडियो कॉल पर आपत्तिजनक हरकतें कीं। विरोध करने पर महिला और उनके परिवार को धमकी देने का भी आरोप है।
  2. रतनलाल डांगी मामले में हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया है?
    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह सचिव सहित अन्य पक्षकारों से तत्काल जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 31 अगस्त वाले सप्ताह में होगी।


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