कोटा तहसील के पटवारी रेवती रमन सिंह निलंबित, शासकीय भूमि बेचने का आरोप
न्यायधानी बिलासपुर के कोटा तहसील के ग्राम तेन्दुआ में पदस्थ पटवारी रेवती रमन सिंह को शासकीय भूमि के अवैध विक्रय में संलिप्त पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोटा द्वारा की गई है।
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शिकायत और जांच
प्राप्त शिकायत के अनुसार, पटवारी रेवती रमन सिंह ने जंगल मद की खसरा नंबर 69/2 की भूमि को गलत तरीके से बेचने की कोशिश की थी। मामले की प्रारंभिक जांच में आरोप सत्य पाए गए। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1966 के तहत प्रशासन ने उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की है।
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निलंबन आदेश और अगली प्रक्रिया
निलंबन आदेश के अनुसार, रेवती रमन सिंह को तहसील कार्यालय रतनपुर में अटैच किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। साथ ही, तहसीलदार कोटा को निर्देशित किया गया है कि वे एक सप्ताह के भीतर विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू करें और संबंधित पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी करें।
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क्षेत्र का प्रभार बदला
मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्राम तेन्दुआ के हल्का नंबर 11 का अतिरिक्त प्रभार अब पटवारी विनय बोले को सौंपा गया है ताकि क्षेत्रीय कार्यों में कोई व्यवधान न आए।
प्रशासन का संदेश स्पष्ट है – शासकीय भूमि एवं संसाधनों की अवैध लेन-देन में लिप्त किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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FAQ
- टवारी रेवती रमन सिंह को किस कारण से निलंबित किया गया?
उत्तर: पटवारी रेवती रमन सिंह को ग्राम तेन्दुआ की शासकीय (जंगल मद) भूमि खसरा नंबर 69/2 को अवैध रूप से बेचने के प्रयास में लिप्त पाए जाने पर निलंबित किया गया है। - निलंबन के बाद पटवारी को कहाँ अटैच किया गया है?
उत्तर: निलंबन के बाद पटवारी रेवती रमन सिंह को तहसील कार्यालय, रतनपुर में अटैच किया गया है, जहाँ वे विभागीय जांच पूरी होने तक पदस्थ रहेंगे। - क्या इस मामले में आगे विभागीय जांच भी होगी?
उत्तर: हाँ, तहसीलदार कोटा को एक सप्ताह के भीतर विभागीय जांच शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आरोपी पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।
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