छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला : बाहरी डॉक्टरों को अब नहीं कराना होगा रजिस्ट्रेशन

Umeshwari Baghel | Jun 14, 2026, 11:05 IST
छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की सीधी भर्ती का रास्ता साफ
छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब देश के किसी भी राज्य में पंजीकृत डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को राज्य में अलग रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। वे सीधे नौकरी और प्रैक्टिस कर सकेंगे। इससे डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है।

NEWS IN SHORT

  • छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों के लिए नियमों में बदलाव
  • अब देशभर के डॉक्टर बिना लोकल रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे प्रैक्टिस
  • नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ पर भी लागू हुआ नया आदेश
  • डिग्री वेरिफिकेशन को लेकर उठे सवाल
  • स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने के लिए सरकार का बड़ा कदम

NEWS IN DETAIL

Raipur। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब देश के किसी भी राज्य में पंजीकृत डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को छत्तीसगढ़ में अलग से राज्य मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। इस फैसले के बाद राज्य में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।



नई अधिसूचना में क्या बदला

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश में साफ किया गया है कि अब केवल एक मान्य पंजीकरण पर्याप्त होगा। यदि कोई डॉक्टर भारत के किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर (NMR) में पंजीकृत है, तो वह छत्तीसगढ़ में भी प्रैक्टिस और नौकरी कर सकता है।



पहले डॉक्टरों को छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में अलग से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य था। इस प्रक्रिया को अब समाप्त कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह बदलाव स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी लाने और डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए किया गया है।



नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ पर भी लागू नियम

यह नया नियम सिर्फ डॉक्टरों तक सीमित नहीं है। नर्सिंग होम एक्ट 2010 के तहत अब नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी उसी स्थिति में काम कर सकेंगे, जब उनका पंजीकरण किसी मान्यता प्राप्त राज्य परिषद या राष्ट्रीय रजिस्टर में हो।



इससे निजी अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों को स्टाफ की भर्ती में आसानी मिलेगी और दूसरे राज्यों से आने वाले स्वास्थ्यकर्मी सीधे काम कर सकेंगे।



सरकार का उद्देश्य क्या है

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह निर्णय राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में लिया गया है। कई जिलों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी देखी जाती है। ऐसे में अन्य राज्यों से डॉक्टरों की सीधी एंट्री से मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा।



सरकार का मानना है कि यह फैसला मेडिकल सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करेगा।



डिग्री वेरिफिकेशन पर उठे सवाल

इस नए नियम के बाद सबसे बड़ा सवाल डिग्री वेरिफिकेशन को लेकर उठ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब डॉक्टरों को अलग से राज्य में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी, तो उनकी शैक्षणिक योग्यता की जांच कैसे सुनिश्चित होगी।



अभी तक राज्य मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के दौरान डिग्री और डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाती थी। अब इस नए बदलाव से पारदर्शिता को लेकर सवाल उठने लगे हैं।



मेडिकल काउंसिल की प्रतिक्रिया

छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार का कहना है कि इस आदेश की जानकारी उनके स्तर पर है, लेकिन औपचारिक प्रक्रिया अभी स्पष्ट नहीं है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार स्तर पर सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की तैयारी चल रही है, जिससे भविष्य में सभी डॉक्टरों का एक ही डेटाबेस रहेगा।



साथ ही यह भी प्रस्ताव है कि डॉक्टरों का हर 5 साल में रिन्यूअल किया जाए, जिससे उनकी योग्यता और रिकॉर्ड अपडेट रहे।



निजी अस्पतालों को मिलेगा फायदा

इस फैसले से सबसे ज्यादा लाभ निजी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को मिलने की संभावना है। वे अब दूसरे राज्यों से आसानी से डॉक्टरों की भर्ती कर सकेंगे। पहले स्थानीय रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में समय लगता था, जो अब खत्म हो गया है।



विशेषज्ञों की राय और संभावित असर

स्वास्थ्य क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि यह निर्णय एक तरफ जहां डॉक्टरों की कमी दूर करेगा, वहीं दूसरी तरफ निगरानी व्यवस्था कमजोर होने का जोखिम भी पैदा कर सकता है।



यदि वेरिफिकेशन सिस्टम मजबूत नहीं हुआ, तो फर्जी डिग्री या गलत जानकारी वाले मामलों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।



IMP FACTS

छत्तीसगढ़ सरकार ने डॉक्टरों के लिए बड़ा नियम बदला है


अब किसी भी राज्य में पंजीकृत डॉक्टर बिना लोकल रजिस्ट्रेशन प्रैक्टिस कर सकेंगे


नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ पर भी यही नियम लागू होगा


केवल राज्य या राष्ट्रीय मेडिकल रजिस्टर में वैध पंजीकरण होना जरूरी है


छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल का अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य नहीं रहेगा


सरकार का उद्देश्य डॉक्टरों की कमी दूर करना है


निजी अस्पतालों में भर्ती प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है


डिग्री वेरिफिकेशन को लेकर पारदर्शिता पर सवाल भी उठ रहे हैं


सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की दिशा में सरकार की तैयारी चल रही है


हर 5 साल में डॉक्टरों का रिन्यूअल सिस्टम लाने की योजना पर भी चर्चा है



निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ सरकार का यह फैसला स्वास्थ्य व्यवस्था को तेज और सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही पारदर्शिता और सुरक्षा के मजबूत सिस्टम की जरूरत भी बढ़ गई है, ताकि मरीजों को सुरक्षित और भरोसेमंद इलाज मिल सके।



यह खबरें भी पढ़े...

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला: नक्सल कैपिटल कर्रेगुटा में खुलेगा वारफेयर स्कूल, तैयार होंगे फ्यूचर फाइटर



CG Vyapam Recruitment : छत्तीसगढ़ में ओटी टेक्नीशियन के पदों पर सीधी भर्ती



5 नए मेडिकल कॉलेजों को नहीं मिली एनएमसी मान्यता, स्वास्थ्य विभाग पर उठे सवाल



CG नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल फर्जीवाड़ा; पूर्व रजिस्ट्रार समेत 6 पर FIR, 425 पन्नों की रिपोर्ट में खुला धोखाधड़ी का खेल





Tags:
  • छत्तीसगढ़ सरकार
  • स्वास्थ्य विभाग
  • रजिस्ट्रेशन
  • पैरामेडिकल स्टाफ
  • CG नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल