पाकिस्तानी जासूसी मामले में NIA की बड़ी कार्रवाई... छत्तीसगढ़ में भी ली तलाशी
पाकिस्तानी जासूसी मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार को 8 राज्यों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों से जुड़े संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान अलग-अलग स्थानों से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और वित्तीय दस्तावेज जब्त किए गए।
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एनआईए ने दिल्ली, महाराष्ट्र (मुंबई), हरियाणा, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल में पाकिस्तान खुफिया संचालकों (पीआईओ) से जुड़े संदिग्धों के परिसरों में तलाशी ली। 15 स्थानों पर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और संवेदनशील वित्तीय दस्तावेजों के साथ आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई।
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पाकिस्तानी गुर्गों से थे संपर्क
भारत विरोधी आतंकी साजिश के तहत पाकिस्तान स्थित गुर्गों द्वारा चलाए जा रहे जासूसी रैकेट के सुराग के लिए इनकी गहन जांच की जा रही है। एनआईए के अनुसार, आज की तलाशी अभियान में जिन संदिग्धों को निशाना बनाया गया, उनके पाकिस्तानी गुर्गों से संबंध थे और वे भारत में जासूसी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए वित्तीय माध्यम के रूप में काम करते थे।
https://x.com/NIA_India/status/1928848063537316163
एनआईए ने 20 मई को एक आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद मामला दर्ज किया था, जो 2023 से पीआईओ के साथ संवेदनशील जानकारी साझा कर रहा था और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जानकारी लीक करने के बदले भारत में विभिन्न माध्यमों से धन प्राप्त कर रहा था। आतंकवाद विरोधी एजेंसी बीएनएस 2023 की धारा 61(2), 147, 148, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 3 और 5 और यूए(पी) अधिनियम 1967 की धारा 18 के तहत दर्ज मामले में अपनी जांच जारी रखे हुए हैं।
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FAQ
- एनआईए ने किन-किन राज्यों में पाकिस्तानी जासूसी से जुड़े संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी की?
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने दिल्ली, महाराष्ट्र (मुंबई), हरियाणा, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल सहित 8 राज्यों में 15 ठिकानों पर छापेमारी की। इन स्थानों से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वित्तीय दस्तावेज और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। - एनआईए की जांच में पकड़े गए संदिग्धों पर क्या आरोप हैं?
पकड़े गए संदिग्धों पर आरोप है कि उनके पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों (PIOs) से संपर्क थे। वे भारत में जासूसी गतिविधियों में लिप्त थे और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी साझा कर रहे थे। इसके बदले वे धन प्राप्त कर रहे थे। - इस मामले में एनआईए ने किन-किन कानूनों के तहत मामला दर्ज किया है?
एनआईए ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता (धारा 61(2), 147, 148), आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 (धारा 3 और 5), और गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम 1967 (धारा 18) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की है।
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