आज शाम तक भरें प्रॉपर्टी टैक्स, वरना संपत्ति होगी कुर्क और लगेगा 17% जुर्माना
NEWS IN SHORT
- आज शाम के बाद बकाया पर 17% जुर्माना लगेगा।
- टैक्स न भरने पर संपत्तियां सील और कुर्क होंगी।
- पहली बार 5,000 खाली प्लॉटों पर सीधी कार्रवाई होगी।
- निगम को लक्ष्य पूरा करने हेतु 41 करोड़ की दरकार।
- 'मोर रायपुर ऐप' से घर बैठे ऑनलाइन भुगतान संभव।
NEWS IN DETAIL
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। रायपुर नगर निगम ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि यदि गुरुवार शाम तक बकाया टैक्स जमा नहीं किया गया, तो निगम प्रशासन सख्त कार्रवाई करते हुए संपत्तियों की कुर्की और सीलबंदी शुरू कर देगा। इतना ही नहीं, समय सीमा समाप्त होने के बाद बकाया राशि पर 17 प्रतिशत का भारी अधिभार भी वसूला जाएगा।
खाली प्लॉट के मालिकों पर भी गिरेगी गाज
इस बार नगर निगम के तेवर पहले से कहीं ज्यादा कड़े नजर आ रहे हैं। निगम ने पहली बार ओपन प्लॉट के मालिकों को भी सीधे तौर पर कार्रवाई के दायरे में लिया है। आंकड़ों के अनुसार, शहर में लगभग 5,000 ऐसे खाली प्लॉट हैं, जिनका टैक्स लंबे समय से जमा नहीं किया गया है। निगम आयुक्त ने सभी जोन कमिश्नरों को ऐसे प्लॉटों की सूची तैयार कर कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
लक्ष्य से 41 करोड़ पीछे है निगम
वित्तीय वर्ष के लिए रायपुर नगर निगम को 361 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य मिला था। अब तक निगम के खजाने में करीब 320 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं, लेकिन लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब भी 41 करोड़ रुपए की दरकार है।
कुल संपत्तियां : शहर में लगभग 2 लाख 46 हजार मकान और दुकानें दर्ज हैं।
वसूली की स्थिति : अब तक 2 लाख 06 हजार संपत्तियों का टैक्स वसूला जा चुका है।
बकायादार : लगभग 40 हजार प्रॉपर्टी मालिक अभी भी निगम की रडार पर हैं।
30 अप्रैल तक की थी मोहलत
शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार, नागरिकों को 30 अप्रैल तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टैक्स जमा करने की छूट दी गई थी। आज इस छूट का अंतिम दिन है। गुरुवार शाम के बाद सॉफ्टवेयर स्वतः ही बकाया राशि पर 17 प्रतिशत सरचार्ज जोड़ देगा, जिससे करदाताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ना तय है।
"हमने सभी जोन अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। अब रियायत का समय खत्म हो चुका है। जो लोग आज टैक्स जमा नहीं करेंगे, उनकी संपत्तियों को सील करने और कुर्की की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से शुरू की जाएगी।" - निगम प्रशासन
डिजिटल माध्यम से घर बैठे करें भुगतान
निगम ने नागरिकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन भुगतान के विकल्प भी खुले रखे हैं। यदि आप कतारों से बचना चाहते हैं, तो इन माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं:
1. मोर रायपुर ऐप (Mor Raipur App): इसे मोबाइल पर डाउनलोड कर कुछ ही मिनटों में टैक्स जमा किया जा सकता है।
2. आधिकारिक वेबसाइट: नगर निगम की वेबसाइट पर जाकर अपनी 'प्रॉपर्टी आईडी' के जरिए भुगतान संभव है।
निष्कर्ष
रायपुर नगर निगम अब टैक्स वसूली को लेकर पूरी तरह सख्त है। 17 प्रतिशत भारी जुर्माने और संपत्ति कुर्की जैसी कानूनी कार्रवाइयों से बचने के लिए नागरिकों को आज ही अपने करों का निपटान कर लेना चाहिए। डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर समय और अतिरिक्त आर्थिक बोझ, दोनों की बचत की जा सकती है।
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