कोयला घोटाला केस में रानू साहू और तिवारी को लगा हाईकोर्ट से झटका
Suykant Tiwari and IAS officer Ranu Sahu coal scam : कोयला घोटाला मामले में जेल में बंद सूयकांत तिवारी और निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू को एक बार फिर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
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दोनों ने ही अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। इसे जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच खारिज कर दिया। उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने दोनों की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। इसे अब जारी किया गया है।
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क्या है कोयला घोटाला
ED ने छत्तीसगढ़ में जांच के बाद 540 करोड़ के कोल लेवी स्कैम का खुलासा किया था। इसमें IAS रानू साहू के अलावा IAS समीर विश्नोई, सौम्या चौरसिया, जेडी माइनिंग एसएस नाग और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा कांग्रेस नेता और कुछ कारोबारी भी EDके जांच के दायरे में रहे। इन लोगों से पूछताछ की गई है और इनके घरों से कुछ दस्तावेजों को भी जब्त किया गया । ईडी ने पिछले साल 540 करोड़ के अवैध कोल परिवहन का केस दर्ज किया है। कोल परिवहन में कोयला एजेंसियों से प्रति टन 25 रुपए कमीशन वसूलने का आरोप है। ये वसूली सिंडीकेट करता था। सिंडिकेट के लोगों के नाम पर ही FIR हुई है।
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FAQ
- कोयला घोटाला मामले में कौन-कौन से लोग जेल में बंद हैं जिनकी जमानत याचिका खारिज की गई है ?
कोयला घोटाला मामले में जेल में बंद सूयकांत तिवारी और निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू की जमानत याचिका खारिज की गई है। - छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दोनों की जमानत याचिकाओं पर क्या निर्णय दिया ?
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सूयकांत तिवारी और रानू साहू की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। - कोर्ट ने जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला कब और किस न्यायाधीश ने सुनाया ?
कोर्ट ने जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच द्वारा सुनाया और याचिकाएं खारिज की गईं।
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