मैथ्स टीचर ने 10वीं की छात्रा से मांगे न्यूड वीडियो, बोला भेजो नहीं तो फेल कर दूंगा
छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक शिक्षक पर नाबालिग छात्रा को अश्लील मैसेज और वीडियो भेजने का आरोप लगा है। शिक्षक छात्रा पर खुद का न्यूड फोटो और वीडियो भेजने का दबाव भी बना रहा था। आरोप है कि उसने छात्रा को परीक्षा में फेल करने की धमकी भी दी।
मामला बांदे थाना क्षेत्र के मरोड़ा गांव का है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक आशीष मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ BNS, POCSO एक्ट और IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जिला जेल कांकेर भेज दिया गया।
एक्स्ट्रा क्लास के बहाने लिया छात्रा का नंबर
पुलिस के मुताबिक आरोपी आशीष मंडल की उम्र करीब 30 साल है। वह पुरुषोत्तम नगर का रहने वाला है। वह मरोड़ा के हायर सेकेंडरी स्कूल में गणित पढ़ाता था।
आरोपी शिक्षक पिछले करीब 10 साल से इसी स्कूल में पदस्थ था। 16 अगस्त को उसने छात्रों की एक्स्ट्रा मैथ्स क्लास ली थी। इसी दौरान उसने 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा का मोबाइल नंबर लिया।
आरोप है कि नंबर लेने के बाद शिक्षक छात्रा को मैसेज करने लगा। कुछ समय बाद उसने छात्रा को अश्लील मैसेज और वीडियो भेजे।
न्यूड फोटो और वीडियो भेजने का दबाव
पुलिस के अनुसार आरोपी छात्रा पर खुद के न्यूड फोटो और वीडियो भेजने का दबाव बना रहा था। छात्रा ने ऐसा करने से इनकार किया तो आरोपी ने उस पर मानसिक दबाव बनाया।
आरोप है कि शिक्षक छात्रा को परीक्षा में फेल करने का डर भी दिखा रहा था। लगातार दबाव के कारण छात्रा मानसिक रूप से परेशान हो गई।
इसके बाद छात्रा ने पूरी बात अपनी मां को बताई। मां ने मामले की शिकायत पुलिस से की।
मां की शिकायत के बाद सामने आया मामला
छात्रा की मां ने 20 अगस्त को बांदे थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी शिक्षक की पहचान आशीष मंडल के रूप में की। वह पी.व्ही.-40 पुरुषोत्तम नगर का निवासी है।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ घटना में इस्तेमाल मोबाइल फोन भी जब्त किया है। पुलिस मोबाइल और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की जांच कर रही है।
POCSO और IT एक्ट में केस दर्ज
बांदे पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। इसमें BNS की धारा 75, POCSO एक्ट की धारा 12 और IT एक्ट की धारा 67(A) शामिल है।
चूंकि पीड़िता नाबालिग है, इसलिए मामले में POCSO एक्ट लगाया गया है। पुलिस ने मामले की आगे की जांच जारी रखी है।
कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा गया
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक को न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजने का आदेश दिया।
इसके बाद आरोपी आशीष मंडल को जिला जेल कांकेर भेज दिया गया। पुलिस अब मामले से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों और अन्य तथ्यों की जांच कर रही है।
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