साध्वी लक्ष्मीदास के सामने कोर्ट ने रखी शर्त, 90 लाख दो तभी होगी जमानत
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के श्रीराम जानकी मंदिर से 90 लाख रुपए गबन के मामले में आरोपी साध्वी लक्ष्मीदास और उनके भाई हर्ष रघुवंशी को जमानत के लिए अदालत ने सख्त शर्तें दी हैं। कोर्ट ने 90 लाख रुपए की रकम सीजेएम कोर्ट में जमा करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला महंत कनक दास महाराज के निधन के बाद कथित रूप से उनकी राशि का गबन करने का है।
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गबन का मामला
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जमानत की शर्तें
मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी लक्ष्मीदास को जमानत देने से पहले 90 लाख रुपए कोर्ट में जमा कराने की शर्त रखी। भाई हर्ष रघुवंशी को भी इसी शर्त पर जमानत मिली है।
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फर्जी दस्तावेज और लगातार ट्रांजेक्शन
रीना रघुवंशी उर्फ लक्ष्मीदास ने बैंक अकाउंट से एक महीने में करीब 90 लाख रुपए ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रांसफर किए। 19 जनवरी को 50 लाख रुपए कैश निकाले गए और 31 जनवरी को 9.99 लाख रुपए का अंतिम ट्रांजेक्शन किया गया।
बैंक और गांव वालों से हुआ खुलासा
चौरई की एसबीआई शाखा में ट्रांजेक्शन के दौरान गांव वालों को गड़बड़ी का शक हुआ। इसके बाद शिकायत दर्ज की गई और जांच में गबन की पुष्टि हुई। आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है।
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