एजेंसियों को नया अलर्ट, बिना रजिस्ट्रेशन काम किया तो लगेगा जुर्माना, कार्रवाई भी तय

Sanjay Sharma | Apr 16, 2026, 23:54 IST
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गैर रजिस्टर्ड निर्माण कार्यों पर सख्ती बढ़ी है। अब 30 दिन पहले सूचना और पंजीयन बिना निर्माण कार्य शुरू करना गैर कानूनी होगा। नियम तोड़ने पर ठेकेदारों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

News in short

  • बिना पंजीयन निर्माण पर सख्ती।
  • 30 दिन पहले सूचना जरूरी।
  • ठेकेदारों को नोटिस जारी।
  • दुर्घटना पर पूरी जिम्मेदारी तय।
  • श्रम कानूनों के तहत कार्रवाई।

News in Detail

मध्यप्रदेश में गैर रजिस्टर्ड निर्माण कार्य पर शासन सख्त हो गया है। श्रम विभाग ने एजेंसियों को निर्माण शुरू करने से पहले सूचना देना जरूरी किया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले ठेकेदारों पर अब जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई भी झेलनी होगी।



अब सरकार भी चिंता में

प्रदेश में निर्माण कार्यों में तेजी और हादसों पर अब सरकार भी चिंता में है। सरकार की चिंता देख शासन ने भी इस पर कड़ा रुख अपनाया है।श्रम विभाग ने निगरानी प्रक्रिया को तेज किया है।



अधिकारियों को क्षेत्रवार जांच के निर्देश दिए गए हैं। हर निर्माण स्थल की स्थिति का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। इसके साथ ही गैर रजिस्टर्ड निर्माण कार्यों को चिन्हित किया जा रहा है। निर्माण शुरू करने से पहले सूचना देना जरूरी किया गया। ऐसा न करने पर निर्माण एजेंसी को जुर्माने के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी होगी।



दुर्घटना पर तय होगी जिम्मेदारी

बिना पंजीयन निर्माण में जोखिम अधिक होता है। ऐसे मामलों में दुर्घटनाएं होने की संभावना बढ़ती है। यदि कोई हादसा होता है तो नई व्यवस्था से जिम्मेदारी तय होगी। निर्माण एजेंसी और ठेकेदार जिम्मेदार होंगे। ऐसी निर्माण एजेंसी पर जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यह व्यवस्था निर्माण स्थल पर सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने के लिए की गई है।



नोटिस जारी, कार्रवाई तय

श्रम कार्यालय द्वारा सभी एजेंसियों को नोटिस भेजे गए हैं। उन्हें निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। अपंजीकृत निर्माण कार्यों की सूची तैयार हो रही है। अनदेखी करने वालों पर प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगा।



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