भोपाल में चार दिन मांस-मटन की बिक्री पर रोक, नियम उल्लंघन पर रद्द होगा लाइसेंस!

Kaushiki | Mar 19, 2026, 10:59 IST
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भोपाल में चैत्र नवरात्रि, रामनवमी, महावीर और बुद्ध जयंती के दौरान मांस की बिक्री बंद रहेगी। अगर किसी ने इस नियम का उल्लंघन किया तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी।

भोपाल नगर निगम ने आने वाले त्योहारों को देखते हुए एक कड़ा कदम उठाया है। शहर की शांति और धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखते हुए, चार खास दिनों तक मांस और मीट की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी।



नगर निगम के जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक, अगर किसी दुकानदार ने इस नियम का उल्लंघन किया तो उसका लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। नवरात्रि और बाकी पावन त्योहारों पर शहर में शांति बनी रहनी चाहिए।



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इन तारीखों को कैलेंडर में नोट कर लें

  • नगर निगम ने नोटिफिकेशन जारी कर चार मुख्य तारीखें बताई हैं।
  • सबसे पहले 20 मार्च को चैती चांद पर दुकानें बंद रहेंगी।
  • इसके बाद 27 मार्च को रामनवमी पर पाबंदी लागू होगी।
  • फिर 31 मार्च को महावीर जयंती पर भी मीट नहीं बिकेगा।
  • आखिरी में 1 मई को बुद्ध जयंती पर दुकानें बंद रहेंगी।

नियमों को तोड़ना पड़ेगा महंगा

प्रशासन ने साफ-साफ चेतावनी दी है कि इन खास दिनों में अगर किसी दुकान पर मीट बिकते हुए पाए गए, तो सख्त पुलिस कार्रवाई की जाएगी।



शहर की पवित्रता बनाए रखने के लिए नगर निगम (भोपाल नगर निगम की कार्रवाई) की टीमें लगातार गश्त करेंगी। सभी मांस विक्रेताओं को इस सरकारी आदेश का पालन करना जरूरी होगा।



अगर कोई दुकानदार इन दिनों में मीट बेचता हुआ पाया गया, तो उसका लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी मांस विक्रेता की होगी।



भोपाल नगर निगम अपनी सीमा में आने वाली सभी मांस और मछली दुकानों पर नजर रखेगा। निगम की टीमें इन चार दिनों में लगातार गश्त करेंगी और जनता से भी अपील है कि वे इन नियमों का पालन करें।



मैहर प्रशासन ने भी लिया फैसला

मैहर प्रशासन ने नवरात्रि मेले को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। 19 से 27 मार्च 2026 तक पूरे नगर पालिका क्षेत्र में मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। SDM के आदेशानुसार, मां शारदा के दर्शन हेतु आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं और नगर की गरिमा को ध्यान में रखकर यह कदम उठाया गया है। किसी भी दुकान, होटल या ढाबे पर मांसाहारी भोजन का प्रदर्शन या भंडारण दंडनीय होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



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