मानहानि विवाद: राहुल गांधी और कार्तिकेय सिंह चौहान के बीच समझौता तय, हाईकोर्ट में दी जानकारी
ऐसे समझें पूरा मामला...
- राहुल गांधी और कार्तिकेय सिंह चौहान के बीच समझौते की जानकारी हाईकोर्ट में दी गई।
- राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता अजय दुबे ने समझौते से जुड़े दस्तावेज कोर्ट में पेश किए।
- कोर्ट को बताया गया कि केवल औपचारिक हस्ताक्षर की प्रक्रिया बाकी है।
- राहुल गांधी को निचली अदालत ने 25 जून को उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।
- मामले में हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश अभी आना बाकी है।
हाईकोर्ट में समझौते की जानकारी, विवाद समाप्त होने के संकेत
मंगलवार को जबलपुर हाईकोर्ट में जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच के समक्ष राहुल गांधी बनाम कार्तिकेय सिंह चौहान मानहानि प्रकरण की सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय दुबे ने न्यायालय को बताया कि दोनों पक्षों के बीच समझौते की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि शिवराज के लिए नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उनके बेटे के लिए बयान दिया था।
उन्होंने समझौते से संबंधित दस्तावेज भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए और कहा कि अब केवल औपचारिक हस्ताक्षर की प्रक्रिया शेष है। इस जानकारी के बाद यह संकेत मिल रहे हैं कि लंबे समय से चल रहा यह विवाद जल्द ही समाप्त हो सकता है।
राहुल गांधी ने समय मांगा, निचली अदालत में पेशी का भी हवाला
सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से यह भी बताया गया कि भोपाल की निचली अदालत ने उन्हें 25 जून को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।
अधिवक्ता ने कोर्ट से निवेदन किया कि समझौते की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए लगभग 10 से 12 दिन का समय दिया जाए। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं और जल्द ही आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी हो जाएंगे।
राहुल पक्ष का बड़ा दावा, बयान शिवराज और कार्तिकेय के लिए नहीं था
सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से एक महत्वपूर्ण दावा भी किया गया। उनके अधिवक्ता ने कहा कि जिस कथित बयान को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था, वह वास्तव में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान के संदर्भ में नहीं दिया गया था। उनका कहना था कि वह बयान छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री और उनके बेटे के संदर्भ में था। हालांकि इस दावे पर न्यायालय की विस्तृत टिप्पणी और आदेश अभी सामने आना बाकी है।
क्या था पूरा मामला?
यह विवाद राहुल गांधी द्वारा वर्षों पहले दिए गए एक कथित बयान से जुड़ा है। कार्तिकेय सिंह चौहान ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी की टिप्पणी से उनकी और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, जिसके बाद उनके द्वारा मानहानि की शिकायत दायर की गई थी।
इसी शिकायत के आधार पर भोपाल की विशेष एमपी-एमएलए अदालत में कार्यवाही शुरू हुई और बाद में समन जारी किए गए। राहुल गांधी ने इस समन आदेश और पूरी कार्यवाही को चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
विवेक तन्खा-शिवराज समझौते जैसी स्थिति
राजनीतिक और कानूनी गलियारों में इस घटनाक्रम को पूर्व में हुए विवेक तन्खा और शिवराज सिंह चौहान के बीच समझौते से जोड़कर देखा जा रहा है। उस मामले में भी दोनों पक्षों ने संसद परिसर में मुलाकात के बाद विवाद समाप्त करने का निर्णय लिया था और इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई थी।
अब राहुल गांधी और कार्तिकेय सिंह चौहान के मामले में भी लगभग वैसी ही स्थिति बनती दिखाई दे रही है, जहां कानूनी लड़ाई के बजाय आपसी सहमति से विवाद समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं।
विस्तृत आदेश का इंतजार
फिलहाल इस मामले में हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश आना बाकी है। आदेश सामने आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि न्यायालय ने समझौते की जानकारी और पक्षकारों के निवेदन पर क्या रुख अपनाया है। जैसे ही विस्तृत आदेश उपलब्ध होगा, इस खबर को नवीनतम जानकारी के साथ अपडेट किया जाएगा।
बुधवार 24 जून को फिर होगी सुनवाई
इस मामले की अगली सुनवाई में यह तय किया जाएगा कि राहुल गांधी को निचली अदालत से जो कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया है उसपर उन्हें राहत मिलती है या नहीं।
समझौते के हवाले से अधिवक्ता के द्वारा मांग की गई है कि उन्हें निचली अदालत में पेश होने से राहत दी जाए क्योंकि उनकी जगह उनके वकील लगातार पेश हो रहे हैं।
जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच ने अब इस मामले की सुनवाई कल दोपहर तय की है जब यह तय किया जाएगा कि राहुल गांधी को निचली अदालत में प्रत्यक्ष उपस्थिति से राहत मिलेगी या नहीं।
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