कहीं आप तो नहीं खा रहे एवरेस्ट का ये जीरा पाउडर? जांच में निकला अनसेफ, FSSAI ने बाजार से वापस मंगाने के दिए आदेश

Aman Vaishnav | Oct 05, 2026, 09:43 IST
FSSAI की एवरेस्ट जीरा पाउडर और क्रिएटिव बेकर्स पर बड़ी कार्रवाई।
फूड सेफ्टी रेगुलेटर FSSAI ने दो बड़ी कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की है। एवरेस्ट जीरा पाउडर का एक पूरा बैच फूड रिकॉल आदेश के तहत बाजार से वापस मंगा लिया गया है। इस मसाले में कीटनाशक अवशेष तय सीमा से ज्यादा मिले थे। वहीं दूसरी तरफ भारी गंदगी मिलने पर क्रिएटिव बेकर्स का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। दोनों मामलों में नियमों की भारी अनदेखी सामने आई है।

गोवा के रिसॉर्ट से लिया गया था मसाले का सैंपल

बता दें कि एवरेस्ट जीरा पाउडर की जांच प्रक्रिया गोवा से शुरू हुई थी। वहां मेसर्स रिवरसाइड रिसॉर्ट्स एंड हॉलीडे होम्स के परिसर से सैंपल लिया गया। इसके बाद इसे फूड एनालिस्ट के पास जांच के लिए भेजा गया।



जांच रिपोर्ट में इस उत्पाद के अंदर खतरनाक कीटनाशक के अंश मिले। इनमें एजॉक्सीस्ट्रोबिन और थियामेथोक्सम नाम के पेस्टिसाइड शामिल थे। दोनों रसायनों की मात्रा तय अधिकतम सीमा से कहीं अधिक थी।



लैब जांच में अनसेफ निकला एवरेस्ट जीरा पाउडर

शुरुआती जांच के बाद कंपनी को रिपोर्ट को चुनौती देने का मौका मिला। इसके बाद अपील के तहत सैंपल को रेफरल फूड लेबोरेटरी (Referral Food Laboratory) भेजा गया। रेफरल लैब ने भी पिछली जांच रिपोर्ट की पूरी तरह पुष्टि की।



लैब ने सैंपल को फूड सेफ्टी एक्ट के तहत अनसेफ घोषित किया। इसके बाद FSSAI ने बैच नंबर E080668761 को वापस लेने का आदेश दिया। कंपनी को रिकॉल प्रक्रिया की पूरी स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी होगी।



क्रिएटिव बेकर्स में मिली भारी गंदगी और मक्खियां

FSSAI (FSSAi Action) की टीम ने मेसर्स क्रिएटिव बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स (क्रिएटिव बैकर्स लाइसेंस सस्पेंड) का भी निरीक्षण किया। वहां बेकरी परिसर में साफ-सफाई की बेहद बदतर स्थिति देखने को मिली।



फूड प्रोडक्शन और हैंडलिंग एरिया में चारों तरफ गंदगी और ग्रीस जमा थी। दीवारों पर धूल, मकड़ी के जाले और भिनभिनाती मक्खियां पाई गईं। इसके अलावा जल्द खराब होने वाले कच्चे माल को खुले में रखा गया था।



जंग लगे बर्तनों का इस्तेमाल और पेस्ट कंट्रोल में लापरवाही

जांच टीम को कच्चे और तैयार उत्पादों के रखरखाव में खामियां मिलीं। खाना रखने के लिए जंग लगे और गंदे कंटेनर इस्तेमाल हो रहे थे।



इसके अलावा परिसर में चूहों और मक्खियों को रोकने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे। खिड़कियों में कीड़ों से बचाव वाली जाली तक नहीं लगाई गई थी। प्रोडक्शन एरिया में कचरा, पुराना स्टॉक और कबाड़ भी जमा मिला।




मेंटेनेंस में गंभीर कमियां और जरूरी रिकॉर्ड्स गायब

बेकरी परिसर में उखड़ता पेंट, सीलन और टूटी हुई फ्लोर टाइल्स मिलीं। मशीनों और उपकरणों में भी जंग लगा हुआ पाया गया।



फर्म के पास अनिवार्य फूड सेफ्टी रिकॉर्ड्स का रखरखाव भी नहीं था। पानी की टेस्टिंग, तापमान मॉनिटरिंग और कर्मचारियों की ट्रेनिंग के रिकॉर्ड गायब थे। इसलिए कंपनी की सभी फूड बिजनेस गतिविधियों पर तुरंत रोक लगा दी गई।



समझिए क्या होता है फूड रिकॉल और अनसेफ रेटिंग

फूड रिकॉल का मतलब किसी उत्पाद के पूरे बैच को बाजार से हटाना है। जब कोई सामान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तब यह आदेश आता है।



वहीं फूड सेफ्टी एक्ट के अनुसार अत्यधिक केमिकल वाला सामान अनसेफ माना जाता है। हानिकारक बैक्टीरिया या पेस्टिसाइड मिलने पर भी उत्पाद को असुरक्षित घोषित करते हैं।



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