सिंधिया के पास एक पिस्टल और दो राइफल, प्रशासन ने थमाया नोटिस, अब एक हथियार करना होगा सरेंडर
केंद्र की मोदी सरकार ( Modi government ) ने हथियार रखने को लेकर एक अधिसूचना जारी की है। जिसमें एक व्यक्ति अपने पास दो हथियार ही रख सकेगा। यदि तीसरा हथियार (third weapon ) सरेंडर नहीं किया जाता है, तो वह अवैध माना जाएगा। नए नियम में एक व्यक्ति अधिकतम दो हथियार ही रख सकता है। बताया जा रहा है कि ग्वालियर में 50 शस्त्र लाइसेंसधारी हैं, जिनके पास दो से अधिक शस्त्र हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री के पास दो से अधिक शस्त्र है। अब उन्हें एक शस्त्र सरेंडर करना होगा। ग्वालियर जिला प्रशासन ( Gwalior District Administration ) ने ऐसे सभी 50 शस्त्र लाइसेंसधारकों को नोटिस भेजे हैं।
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केंद्रीय मंत्री सिंधिया को जिला प्रशासन का नोटिस
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ( Jyotiraditya Scindia ) को ग्वालियर जिला प्रशासन (district administration ) ने नोटिस भेजा है। केंद्रीय मंत्री को इस नोटिस के माध्यम से आर्म्स एक्ट के उल्लंघन को लेकर शस्त्र सरेंडर करने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री के पास कई शस्त्र हैं।
शस्त्र के लिए 1200 आवेदन लंबित
ग्वालियर एसपी ने शस्त्र के लिए आए 250 आवेदन वापस कर दिए हैं। वहीं 1200 आवेदन अपर कलेक्टर कार्यालय में लंबित हैं। इन आवेदनों को छह महीने से ज्यादा समय बीत गया है। लाइसेंस के लिए लोगों द्वारा लगातार आवेदन भेजे जा रहे हैं, लेकिन उन्हें निराशा मिल रही है। नेताओं की सिफारिशों पर शास्त्र के लिए आवेदन आ रहे हैं। एडीएम टीएन सिंह के अनुसार तीन शस्त्र लाइसेंसधारकों को नोटिस जारी किए गए हैं।
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