डेली कॉलेज बोर्ड के नीतिगत फैसले लेने पर HC की रोक जारी, जांच आदेश में राहत

Sanjay Gupta | Jun 10, 2026, 21:36 IST
डेली कॉलेज बोर्ड के नीतिगत फैसले
डेली कॉलेज के नवनिर्मित 10 सदस्यीय बोर्ड के नीतिगत फैसलों पर रोक जारी रहेगी। डेली कॉलेज सोसायटी द्वारा सिगंल बेंच के आदेश के खिलाफ डबल बेंच में अपील की गई थी। लेकिन इसमें डीसी को हल्की राहत ही मिली।

Indore: डेली कॉलेज के 21 मई को संपन्न हुए चुनाव को लेकर नरेंद्र सिंह बिड़वाल ने याचिका दायर की थी। इसमें सिंगल बेंच ने 29 मई को तीन बिंदु पर अहम आदेश जारी किए थे। यह डेली कॉलेज बोर्ड के लिए बड़ा झटका था। इसके बाद बोर्ड ने इस आदेश के खिलाफ रिट अपील दायर की थी। जिस पर जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने फैसला सुनाया है।



सिंगल बेंच ने तीन बिंदु पर यह दिए थे आदेश

  1. डेली कॉलेज बोर्ड के चुनाव निरस्त नहीं कर रहे हैं लेकिन चुना गया बोर्ड रूटीन काम ही करेगा और नीतिगत फैसले नहीं लेगा।
  2. नरेंद्र सिंह बिड़वाल का नामांकन खारिज करने का 3 मई का आदेश को स्टे किया जाता है।
  3. चुनाव को लेकर याचिकाकर्ताओं की शिकायतों पर रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसायटी और सायबर एसपी 15 दिन में जांच कर रिपोर्ट पेश करेंगे।


अब डबल बेंच ने यह दिया आदेश

वहीं डबल बेंच ने सुनवाई के बाद आदेश दिया कि रजिस्ट्रार और सायबर एसपी से जांच का आदेश खारिज किया जाता है। इस मामले को फिर से सिंगल बेंच सुनेगी और इसमें याचिकाकर्ता और अन्य पक्ष को फिर से सुनवाई का मौका देगी। वहीं सिंगल बेंच द्वारा अन्य दिए गए अंतरिम निर्देश प्रभावी रहेंगे। यानी कि बिड़वाल का नामांकन रद्द करने का 5 मई के आदेश पर स्टे जारी रहेगा और बोर्ड के नीतिगत फैसलों पर भी रोक जारी रहेगी।



यह हुआ था पूरा विवाद

डेली कॉलेज के 21 मई को समाप्त हुए चुनाव के बाद फिर कानूनी लड़ाई 26 मई को हाईकोर्ट पहुंची थी। इस पर 29 मई को विशेष सुनवाई हुई। सभी तर्क सुनने के बाद हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में खामियां पाई। हाईकोर्ट जस्टिस जय कुमार पिल्लई ने उक्त तीन अहम आदेश जारी किए थे। जिसमे से अब एक (रजिस्ट्रार और एसपी सायबर से जांच) पर हाईकोर्ट डबल बेंच से रोक लगाई गई है और इस पर सिंगल बेंच फिर सुनवाई करेगी।



प्रियवत और विक्रम पंवार उलझे हुए हैं

डेली कॉलेज चुनाव में फाउंडर कैटेगरी में बिड़वाल के साथ ही ठाकुर अनिरूद्ध दोतरिया के फार्म खामियां बताते हुए रिजेक्ट कर दिए गए थे। इसके चलते इस कैटेगरी में प्रियवत खिलचीपुर और विक्रम पंवार निर्विरोध विजेता हो गए। लेकिन जब तीन मई के आदेश को ही स्टे कर दिया है तो फिर यह टूबी वन कैटेगरी के दोनों चुने गए उम्मीदवार की जीत खतरे में पड़ गई है।



चुनाव के बाद बोर्ड में यह है 10 सदस्य

  • टूबी वन यानी फाउंडर मेंबर कैटेगरी- विक्रम सिंह पंवार और प्रियवत खिलचीपुर।
  • टू बी टू यानी न्यू डोनर कैटेगरी- हरपाल सिंह उर्फ मोनू भाटिया।
  • ओडीए से चयनित- ओडीए के उपाध्यक्ष नवनीत बागड़ी, व नीलेश अग्रवाल।
  • पूर्व छात्र कैटेगरी से- निपुण अग्रवाल।
  • पेरेंट्स कैटेगरी से- करण नारसरिया व संजय पाहवा।
  • शासन से- हाईकोर्ट के रिटायर जस्टिस सुभाष काकड़े व इंदौर एएजी राहुल सेठी।

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