डेली कॉलेज में क्या बैठेगा रिसीवर? हाईकोर्ट ने सुनवाई में कहा- लग रहा है चुनाव में किसी का फेवर हुआ
Sanjay Gupta | Jun 01, 2026, 12:06 IST
Daly College Indore
डेली कॉलेज बोर्ड चुनाव विवाद में हाईकोर्ट ने बोर्ड के नीतिगत फैसलों पर रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए और कहा कि मामला किसी के फेवर में किया गया लगता है। अब बोर्ड भंग कर रिसीवर नियुक्त होने की आशंका भी बढ़ गई है।
समझें क्या है पूरा मामला
- हाईकोर्ट ने डेली कॉलेज बोर्ड के नीतिगत फैसलों पर अंतरिम रोक लगाई।
- चुनाव प्रक्रिया और संविधान संशोधन पर कोर्ट ने सवाल उठाए।
- चुनाव अधिकारी के अधिकार और गाइडलाइन जारी करने पर विवाद है।
- रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसायटी व साइबर एसपी से रिपोर्ट मांगी गई है।
- चुनाव परिणाम प्रभावित होने पर रिसीवर नियुक्त करने की स्थिति बन सकती है।
हाईकोर्ट इंदौर ने शुक्रवार को एक घंटे की सुनवाई के बाद इसमें आदेश जारी करते हुए बोर्ड के नीतिगत फैसले लेने पर रोक लगा दी है। लेकिन इस सुनवाई के दौरान जस्टिस जय कुमार पिल्लई ने काफी तीखी टिप्पणी भी की है। उन्होंने अपनी आशंकाएं जाहिर की हैं। इससे अब पूरी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। साथ ही बोर्ड के अस्तित्व पर भी संकट मंडरा रहा है।
हाईकोर्ट ने जो अंतरिम आदेश दिया, इसमें यह अहम बिंदु
- हाईकोर्ट ने नरेंद्र सिंह बिड़वाल की याचिका पर कई अहम बातें उठाईं।
- सवाल यह है कि क्या चुनाव अधिकारी को 21 अप्रैल के चुनाव शेड्यूल के बाद 24 अप्रैल को हुए संविधान संशोधन को मान्य करना चाहिए था और क्या उसके पास इसके अधिकार हैं।
- याचिकाकर्ता का आरोप है कि नामांकन और अन्य गाइडलाइन बाद में जारी की गई, जबकि नामांकन पहले ही लिए जा चुके थे। बाद में गाइडलाइन के आधार पर नामांकन रद्द कर दिए गए।
- हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार फ़र्म एंड सोसायटी से 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है।
- साथ ही साइबर एसपी से भी रिपोर्ट मांगी कि गाइडलाइन बाद में वेबसाइट पर अपलोड हुई या नहीं।
शिकायत के अन्य बिंदुओं की भी जांच कर सीलबंद लिफाफे में जानकारी देने को कहा गया। - विवादित मामलों को देखते हुए हाईकोर्ट ने चुनाव अधिकारी का 3 मई का आदेश रद्द कर दिया।
- इसके तहत नरेंद्र सिंह और अनिरुद्ध के फाउंडर कैटेगरी फॉर्म खारिज किए गए।
- इसके कारण विक्रम पंवार और प्रियवत खिलचीपुर निर्विरोध चुने गए।
क्या इंदौर का डेली कॉलेज बोर्ड भंग करके रिसीवर नियुक्त होगा
खासकर प्रियवत खिलचीपुर और विक्रम पंवार की जीत पर सबसे बड़ा सवाल होगा। क्योंकि यह फिर निर्विरोध मान्य नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में बोर्ड के कामकाज को संभालने के लिए विकल्प के तौर पर रिसीवर नियुक्त करना पड़ेगा।
चुनाव में किसी के फेवर के लिए यह सब हुआ- बेंच
मेरे फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं- बेंच
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