हाईकोर्ट के आदेश-चाइना मांझे की बिक्री, उपयोग वालों पर दर्ज हो लापरवाही का केस

Sanjay Gupta | Jan 12, 2026, 20:21 IST
Indore High Court
इंदौर हाईकोर्ट ने चाइना मांझे से होने वाली मौतों पर सुओ मोटो याचिका ली। इस मामले में दो लोगों के गले कटने की घटना हुई। एक व्यापारी की मौत हो गई।

NEWS In short

  1. इंदौर में एक दिन में दो लोग चाइना मांझे से गले कटने के कारण घायल हुए, जिसमें एक व्यापारी की मौत हो गई।
  2. इंदौर हाईकोर्ट ने कहा कि चाइना मांझा बेचने और उपयोग करने वालों पर लापरवाही का केस दर्ज होना चाहिए।
  3. कोर्ट ने कहा यदि आरोपी नाबालिग हैं, तो उनके अभिभावकों को भी जिम्मेदार ठहराया जाए।
  4. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यह सुझाव दिया गया कि इंदौर और आसपास के जिलों में जागरूकता अभियान चलाया जाए।
  5. हाईकोर्ट से नियुक्त न्यायमित्र ने मकर संक्रांति के दौरान चीनी मांझे के उपयोग की संभावना जताई।

News in Detail

इंदौर हाईकोर्ट ने चाइना मांझे को लेकर सुओ मोटो याचिका ली थी। इस मामले में इंदौर में फिर एक दिन में दो लोगों के गले कट गए। इसमें एक व्यापारी की मौत हो गई। याचिका में हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में धागा बेचने और उपयोग करने वाले दोनों पर लापरवाही का केस दर्ज हो। यदि आरोपी नाबालिग है, तो अभिभावक को आरोपी बनाया जाए। सुनवाई के दौरान इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा कोर्ट में उपस्थित रहे।



उज्जैन जैसा एंटी डोर प्रोटेक्टर का हो प्रचार

उज्जैन एसपी ने उज्जैन जिले में गला कटने के बचाव के लिए 'एंटी डोर प्रोटेक्टर' नामक उपकरण लगाने का अभियान चलाया। इसमें दोपहिया वाहनों के हैंडल पर लगाया जाने वाला एक लोहे का गार्ड (तारों का जाल) है, जिससे मांझा सीधे गले या हाथ पर लगने से बचता है, मांझा इसमें उलझ जाता है। सुनवाई में इस उपकरण के इंदौर और आसपास के जिलों में प्रचार करने और लगवाने के लिए जागरूकता की बात भी हाईकोर्ट में कही गई। अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी।





न्यायमित्र ने रखी बातें

इस मामले में हाईकोर्ट से नियुक्त न्यायमित्र ने बताया कि मकर संक्रांति के दौरान चीनी मांझे के उपयोग की संभावनाएं हैं। इसके लिए सभी संबंधित जिलों को तत्काल एहितयाती उपाय और कार्ययोजना के संबंध में रिपोर्ट पेश करना चाहिए। इसके लिए जागरूकता अभियान होना चाहिए। वहीं शासन पक्ष की ओर से बताया गया कि इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं।



दर्ज होना चाहिए लापरवाही का केस

यह भी बात कही गई कि यदि कोई व्यक्ति उक्त धागे की बिक्री या उपयोग करते हुए पाया जाता है, तो उस पर बीएनएस, 2023 की धारा 106(1) (आईपीसी की धारा 304-ए) के तहत अपराध करने का मुकदमा चलाया जा सकता है। यह भी ध्यान दिया जाए कि यदि कोई नाबालिग चीनी नायलॉन धागे का उपयोग करते हुए पाया जाता है, तो उसके अभिभावक को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि वे इस संबंध में आज ही आवश्यक आदेश पारित करेंगे, जिसे तुरंत सभी पड़ोसी जिलों में प्रसारित किया जाएगा।



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