इंदौर ACP क्राइम सौम्या अग्रवाल के कारण हो गई एजी आफिस की जांच, फिर खुला झूठ

Sanjay Gupta | May 04, 2025, 11:15 IST
asp soumya
इंदौर क्राइम ब्रांच की एसीपी सौम्या अग्रवाल द्वारा केस डायरी को लेकर हाईकोर्ट में दी गई जानकारी झूठी साबित हुई। हाईकोर्ट ने मामले की जांच करवाई, जिसमें खुलासा हुआ कि केस डायरी कभी एजी ऑफिस पहुंची ही नहीं थी।

इंदौर क्राइम ब्रांच की एसीपी सौम्या अग्रवाल द्वारा हाईकोर्ट में केस डायरी को लेकर दी गई एक जानकारी ने इंदौर एजी ऑफिस की ही पहली बार जांच करवा दी। लेकिन जब जांच हुई और रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश हुई तो मैडम की लापरवाही और झूठ का खुलासा हो गया। इसके बाद हाईकोर्ट ने लिखित में की तीखी टिप्पणी।



कोर्ट का आर्डर

asp soumya agrwal


क्या है पूरा मामला

  • इस दौरान सैम्या और दंडोतिया ने बताया कि केस डायरी दी जा चुकी है। इस पर हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि एजी ऑफिस में जो प्रशासनिक चार्ज में है वह इस मामले की जांच करें और सात दिन में रिपोर्ट पेश करें।
  • 27 मार्च को हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश हुई और इसमें बताया गया कि केस डायरी नहीं आई है पुलिस अधिकारियों द्वारा सही जानकारी नहीं दी गई है।
  • इसके बाद हाईकोर्ट ने फिर 28 अप्रैल को सौम्या अग्रवाल को जवाब देने के लिए कहा। इस पर सौम्या ने सफाई देते हुए कहा कि वह इसी मामले में अन्य आरोपियों की जमानत के दौरान केस डायरी दे चुकी थी और इसलिए केवल इस बार प्रतिवेदन दिया गया। जांच के लिए क्योंकि केस डायरी की जरूरत होती है इसलिए वह नहीं दी गई।

यह भी पढ़ें...किशोर वाधवानी केस में इंदौर पुलिस पर DGGI के गंभीर आरोप, कोर्ट में किया ये खुलासा



हाईकोर्ट ने एसीपी सौम्या को यह दी चेतावनी

हाईकोर्ट जस्टिस बिनोद कुमार दिवेदी ने इस मामले में लिखित में आदेश देते हुए सौम्या अग्रवाल को सख्त चेतावनी दी। फैसले में कहा गया कि एसीपी अग्रवाल अपने जवाब से हाईकोर्ट को संतुष्ट नहीं कर सकी है, सामने आया है कि उन्होंने लापरवाही की है और कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया। उन्हें निर्देश दिए जाते हैं कि वह भविष्य में निर्देशों के पालन में बहुत ध्यान रखें नहीं तो इसके परिणाण भुगतने होंगे। इस आदेश की कॉपी डीसीपी क्राइम को भी भेजी जाए।



यह भी पढ़ें...मथुरा में रोड एक्सीडेंट में इंदौर के तीन सगे भाईयों की मौत, रिश्तेदार की शादी में गए थे



द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें



एमपी | MP News | इंदौर हाईकोर्ट



Tags:
  • MP News
  • इंदौर हाईकोर्ट
  • एमपी
  • इंदौर
  • मध्य प्रदेश
  • राजेश दंडोतिया