इंदौर बायपास स्थित रेस्टोरेंट Adam's Ale में बोरे भरकर एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री, बंद के आदेश
Indore: इंदौर के बायपास स्थित Adam's Ale (Sahashtra Food and Services Pvt. Ltd., 13/2 Mehta Farm House, Bicholi Mardana, Indore) को बंद करने के आदेश हो गए हैं। इस रेस्टारेंट को लेकर सीएम हेल्पलाइन में शिकायत आई थी।
शिकायतकर्ता ने बताया था कि इनके द्वारा सस्ते एक्सपायरी खाद्य सामग्री खरीदी जाती है और इसका उपयोग होता है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने जांच के आदेश दिए। मौैके पर खाद्य अधिकारी मनीष स्वामी के साथ टीम पहुंची और शिकायत को सही पाया। इस रेस्टारेंट के संचालक मानस बंसल है।
बोरे भरकर मिले एक्सपायर्ड आयटम
जांच में टीम उस समय चौंक गई जब लांड्री स्टोर रूम में यह एक्सपायर्ड आयटम छिपाकर रखे गए थे। यहां पर ज्यूस, राजमा, मसाले, सास सहित 10 आयटम मिले, जो एक्सपायर्ड के थे। इन्हें निकालकर मौके ही नष्ट किया गया। संग्रहित पिस्ता, मिर्च पाउडर एवं सौंफ में कीड़े पाए गए।
वेज, नानवेज एक साथ फ्रीजर में
खाद्य पदार्थों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पानी की जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं पाई गई। साथ ही खाद्य निर्माण एवं हैंडलिंग में कार्यरत कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं पाए गए। निरीक्षण के दौरान वेज एवं नॉनवेज खाद्य पदार्थों का संग्रहण एक ही डीप फ्रीजर में किया जाना भी पाया गया, इसके अतिरिक्त अन्य कमियां भी पाई गई।
6 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए
निरीक्षण के दौरान परिसर से पनीर, दही, मिर्च पाउडर, सौंफ, पिस्ता एवं स्वच राजमा चित्रा के कुल 6 नमूने जांच हेतु लिए गए हैं। सभी नमूनों को खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजकर निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप जांच कराई जाएगी। नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी।
पूर्व में भी दो प्रकरणों में जुर्माना
इस रेस्टारेंट पर पहले भी दो केस रो चुके हैं, जिसमें सक्षम कोर्ट से अर्थदंड हो चुका है। दोनों केस अपील में हैं।
खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित
इस तरह संस्थान द्वारा खाद्य लाइसेंस की शर्तों का पालन नहीं किए जाना पाया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन एवं पंजीयन) विनियम, 2011 की अनुसूची-4 का पालन नहीं पाया गया।
परिसर में अस्वच्छ एवं अस्वास्थ्यकर परिस्थितियां पाए जाने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32(3) के अंतर्गत खाद्य लाइसेंस को आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
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