इंदौर BRTS हटाने का फैसला, HC में सुनवाई में कमेटी की रिपोर्ट ने माना- अब ये गैर जरूरी

Sanjay Gupta | Feb 27, 2025, 13:41 IST
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की घोषणा के अनुसार, इंदौर बीआरटीएस को हटाने के फैसले पर अब हाईकोर्ट जबलपुर ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। इस मामले में हाईकोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी से रिपोर्ट पेश करने की मांग की थी।

सीएम डॉ. मोहन यादव की घोषणा के अनुसार अब इंदौर बीआरटीएस हटाने पर हाईकोर्ट जबलपुर की भी मुहर लग गई है। हाईकोर्ट जबलपुर ने इस मामले में एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट मांगी थी, जो गुरुवार को एजी प्रशांत सिंह द्वारा पेश हुई। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर चीफ जस्टिस सुरेश कैत की बेंच ने बीआरटीएस हटाने का फैसला दिया।



कमेटी ने यह माना

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कमेटी की रिपोर्ट पर लगी मुहर

याचिकाकर्ता किशोर कोड़वानी द्वारा यह याचिकाएं दायर की गई थी। इनकी याचिकाएं बाद में हाईकोर्ट जबलपुर शिफ्ट हुई थी। हाईकोर्ट जबलपुर ने कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर और शासन के शपथपत्र के आधार पर बीआरटीएस रिमूव के लिए कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए।





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भोपाल में पहले ही हट चुका

भोपाल में बीआरटीएस हटाने का फैसला पहले ही चुका है। लेकिन इंदौर का बीआरटीएस सबसे सफल बीआरटीएस माना जाता है। हर दिन 60 हजार से अधिक यात्री इसमें सफर करते हैं। लेकिन चौराहों पर आ रही समस्या के चलते अब यहां अलग-अलग जगह पर 6 से अधिक फ्लाईओवर ब्रिज प्रस्तावित किए जा रहे हैं, इसकी रिपोर्ट बन रही है। इसके चलते अब यह फैसला हुआ है।



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