वंदेमातरम विवाद: कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम की अग्रिम जमानत खारिज, पर गिरफ्तारी नहीं
ऐसे समझें मामला...
- कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम की अग्रिम जमानत खारिज हुई।
- मामला वंदेमातरम गान विवाद और धार्मिक समरसता से संबंधित है।
- पुलिस जांच में पैन ड्राइव और बयान शामिल थे।
- सुप्रीम कोर्ट निर्देश के अनुसार पुलिस आगे कार्रवाई करेगी।
इंदौर नगर निगम के बजट सत्र के दौरान उठे वंदेमातरम विवाद को लेकर कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम की अग्रिम जमानत नामंजूर हो गई है। इस मामले में फौजिया ने यह कहते हुए जमानत मांगी थी कि वह 20 साल से पार्षद है और जनप्रतिनिधि, एलएलबी की छात्रा है।
उल्लेखनीय है कि इस विवाद के बाद फौजिया शेख और रूबीना इकबाल खान दोनों के खिलाफ एमजी रोड थाने में धार्मिक समरसता बिगाड़ने को लेकर केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने नोटिस देकर इन सभी के बयान भी लिए थे।
पुलिस जांच से यह तर्क रखे गए
वहीं पुलिस द्वारा की गई जांच, प्रतिवेदन के आधार पर जिला लोक अभियोजक अभिजीत सिंह राठौर ने तर्क रखे। शासन पक्ष की ओर से बताया गया कि पुलिस ने इसमें प्रारंभिक जांच की है।
पुलिस को पैन ड्राइव भी मिली है, जिसमें इनके बयान और घटनाक्रम की जानकारी है। इन्होंने निगम सदन में वंदेमातरम का गान नहीं किया, अपमान किया और बाद में मीडिया में आकर धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले बयान दिए।
हम तो अपनी मां की पूजा भी नहीं करते हैं
लोक अभियोजक राठौर ने कहा कि इनके द्वारा बयान दिया गया कि हिंदुस्तान पर मुसलमान का हक है, और हम तो मरते हैं तो दफनाया जाता है और हड्डिया यहीं रहती है. वहीं हिंदू को जलाया जाता है और अस्थियां गंगा में बहाई जाती है। वंदे मातरम इबादत से लेकर है और हमारे धर्म में हम अपनी मां की भी पूजा नहीं करते हैं।
जमानत आवेदन निरस्त, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होगी
जिला कोर्ट ने अग्रिम जमानत आवेदन खारिज करते हुए कहा कि वह जनप्रतिनिधि है और लोगों को सहजता से उपलब्ध है। इस आधार पर अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है, लेकिन मामला इन धाराओं में हैं जिसमें सात साल की कम सजा है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के गिरफ्तारी संबंधी निर्देश है। आगे पुलिस इन निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करें। अतिरिक्त साक्ष्य मिलते हैं तो आगे विधि अनुसार कार्रवाई करे।
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