कांग्रेस के किसान आंदोलन में नेशनल हाईवे चक्काजाम पर इंदौर में 33 नेताओं पर हुई FIR
इंदौर समेत पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में एक बड़ा आंदोलन (नेशनल हाईवे जाम) किया था। इस आंदोलन में मुख्य रूप से नेशनल हाईवे को जाम किया गया। इंदौर के पिगडंबर राऊ इलाके में यह आंदोलन हुआ, जिससे सुबह से दोपहर तक पूरा नेशनल हाईवे 3 (एबी रोड) जाम रहा। अब पुलिस ने इस मामले में किशनगंज थाने में 33 नेताओं पर केस दर्ज किया है।
इन नेताओं पर केस दर्ज किया गया
इसमें इंदौर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विपिन वानखेड़े, जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू ठाकुर, झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया, पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल, महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बोरासी, शराध्यक्ष चिंटू चौकसे, पार्षद राजू भदौरिया, पूर्व जिलाध्यक्ष सदाशिव यादव, पूर्व सचिव कांग्रेस कमेटी शक्ति सिंह गोयल, युवा कांग्रेस अध्यक्ष गजेंद्र राठौर, विजय बिलोनिया, बैकुंठ पटेल, अजय धनावद, पप्पू खान, ओम पटेल, शुभम दरबार, सोहन सिंह ठाकुर, अजय रघुवंशी, दीपक डांडोरी, विजेंद्र सिंह चौहान, भंवरसिंह शेखावत, अशोक सैनी, दौलत पटेल, मोती सिंह पटेल, कैलाश पाण्डेय, पूनमचंद पाण्डेय, सुरेश जिराती, विष्णु मालवीय, योगेश बीना, सुभाष ठाकुर, सोराब पटेल, मनोहर सारदिया और कान्हा गोयल सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं के नाम शामिल हैं।
इन धाराओें में हुआ केस
इन नेताओं पर बीएनएस की धारा 126(2), 285, 3(5) और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 8B के तहत केस दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 8B में पांच साल तक की सजा का प्रावधान है, जो कि काफी कठोर है, जबकि बाकी धाराओं में एक महीने तक की सजा और पांच हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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