इंदौर के राऊ SDM गोपाल वर्मा ने फिर लांघी सीमा, हाईकोर्ट ने पांच हजार का हर्जाना लगाया
इंदौर के राऊ एसडीएम ने एक बार फिर अपने आदेश से कोर्ट की सीमाएं लांघ दी। इससे नाराज हाईकोर्ट इंदौर ने उनका न केवल आदेश खारिज किया, बल्कि उन पर पांच हजार का हर्जाना भी लगा दिया। यह कोर्ट का कीमती समय बर्बाद करने के लिए लगाया गया।
इसलिए लगाया हर्जाना
पिता ने एसडीएम आदेश के खिलाफ तर्क दिए
पिता ने हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न केस रखे और बताया कि बच्चा उसके साथ कानूनी तौर से रह रहा है और एसडीएम द्वारा अपने दायरे से बाहर आकर यह आदेश जारी किया है। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने याचिका स्वीकार करते हुए एसडीएम के आदेश को खारिज किया और पांच हजार का अर्थदंड रोपित किया।
इसके पहले किराएदारी मामले में किया था
इसके पहले भी एसडीएम वर्मा कोर्ट के आदेश के परे जाकर काम कर चुके हैं। अप्रैल माह में ही उन्होंने मकान मालिक और किराएदारी विवाद में कोर्ट के स्टे के बाद भी आदेश जारी कर दिया था। इसमें किराएदार को बेदखल करने पर कोर्ट ने स्टे आर्डर दिया था और 6 माह तक का समय दिया था। लेकिन इसी बीच एसडीएम राऊ वर्मा ने बेदखली आदेश भी जारी किया और साथ ही तहसीलदार भेजकर उन्हें बाहर भी कर दिया, जबकि कोर्ट की निषेधाज्ञा लागू थी।
thesootr links
- मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक
MP News | Indore News | इंदौर राऊ विधानसभा | MP हाईकोर्ट न्यूज | हाईकोर्ट इंदौर बेंच