इंदौर तहसीलदार, पटवारी पर फायरिंग करने वालों पर हत्या के प्रयास और शासकीय काम में बाधा का केस दर्ज, रासुका भी लगेगी

Sanjay Gupta | Aug 14, 2024, 23:38 IST
Firing case registered against
अवैध कब्जे हटाने गई जिला प्रशासन की टीम पर फायरिंग करने वालों के खिलाफ कलेक्टर आशीष सिंह ने सख्त रूख अपना लिया है। तहसीलदार और पटवारी सहित अमले को मौके से जान बचाकर भागना पड़ा था।

INDORE : इंदौर में अवैध कब्जे हटाने गई जिला प्रशासन की टीम पर फायरिंग करने वालों के खिलाफ कलेक्टर आशीष सिंह ने सख्त रूख अपना लिया है। तहसीलदार और पटवारी सहित अमले को मौके से जान बचाकर भागना पड़ा था। इस मामले में कलेक्टर के आदेश पर बाणगंगा पुलिस में एक नहीं छह धाराओं में केस दर्ज किया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा है कि आरोपियों पर कड़ी क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। अवैध क़ब्ज़े की अन्य शिकायतें भी मिली हैं, इन पर कार्रवाई होगी तथा राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून (रासुका) भी करेंगे।



पहले लगी सामान्य धाराएं, प्रशासन ने लगवाई गंभीर

डॉ. विनोद भंडारी के अरविंदो अस्पताल की टीम के लोग भी कब्जे वाली जगह पर पहुंचे थे। जब तहसीलदार शैवाल सिंह, पटवारी व अन्य पर गोलियां चलाई तो यह लोग भागकर वहां से निकले। भंडारी की टीम के लोग थाने पहुंचे और केस दर्ज कराया तो सामान्य चार धाराओं में केस हुआ। इसके बाद तहसीलदार व अन्य शासकीय अमला थाने पहुंचा। इसके बाद आरोपियों पर हत्या के प्रयास और शासकीय काम में बाधा का केस दर्ज किया और दो गंभीर धाराएं बढ़ाई गई।



इन पर हुआ केस

कब्जा हटाने मौके पर पहुंची टीम पर प्रदीप मिश्रा, जयकुमार, जयदीप मिश्रा सुरेश पटेल आदि के द्वारा मौके पर शासकीय कार्य में बाधा डाली गई। इन सभी पर बाणगंगा पुलिस ने बीएनएस धारा 125, 296, 351(2), 3(5), 101(1) और 132 में केस दर्ज किया है। इसमें 101 औऱ् 132 अहम है जो हत्या के प्रयास और शासकीय काम में बाधा से जुड़ी है।



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यह है कब्जा हटाने का मामला

न्यायालय नायब तहसीलदार के प्रकरण 0008/अ-70/2023-24 में पारित आदेश दिनांक 26/05/2023 अनुसार आवेदक डॉ. विनोद पिता शैतानमल भंडारी का आवेदन धारा 250 स्वीकृत किया गया, जिसमें कब्जा हटाने का आदेश पारित हुआ। ग्राम भंवरासला स्थित भूमि सर्वे नंबर 7/2, 7/3/1, 7/3/2, 6/2/2/2, 6/2/2/1 अतिक्रामक भूमि पर जगन्नाथ पिता गणपत सिंह, सुरेश पिता रतनसिंह, सुशीला पति रामप्रकाश परमार, देवीलाल पिता लच्छुराम पंवार, रायसिंह पिता कालूसिंह, सौरभ पिता प्रकाश तिवारी, शिवशंकर पिता दयाराम साहू जितेन्द्र पिता रामकरण लववंशी, बबली पति कृष्णकुमार शर्मा व अन्य तीन का कब्जा पाया गया। सुरेश पिता रतनलाल एवं अन्य कब्जेधारियों को बेदखल किया जाकर भूमि का कब्जा आवेदक को सौपे जाने के आदेश दिए गए थे।



कब्जा हटाने पहुंची टीम

इसके लिए ही 14 अगस्त 2024 को अवैध कब्जा हटाने के लिए अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान प्रदीप मिश्रा, जयकुमार, जयदीप मिश्रा सुरेश पटेल आदि के द्वारा मौके पर शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए गोली चलाई गई जिसके कारण उक्त शासकीय कार्यवाही बाधित हुई। थाना बाणगंगा जिला इंदौर में एफ.आई.आर दर्ज कराई गई।



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