MP Kalyani Sahayata Yojna के तहत श्रमिक विधवाओं को मिलती है 12 हजार की मदद

Manya Jain | Apr 30, 2025, 15:41 IST
MP KALYANI SHAYATA YOJNA
मध्य प्रदेश सरकार के श्रम कल्याण मंडल द्वारा कल्याणी सहायता योजना चलाई जाती है। इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के निधन के बाद उनकी विधवा पत्नी को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

मध्य प्रदेश सरकार के श्रम कल्याण मंडल द्वारा कल्याणी सहायता योजना (Kalyani Sahayata Yojana) चलाई जाती है। इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र (Organized Sector) में काम करने वाले मजदूरों के निधन के बाद उनकी विधवा पत्नी को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।


इस योजना के तहत हर छह महीने में ₹6,000 की सहायता दी जाती है यानी सालाना ₹12,000 की मदद मिलती है। यह सहायता तब तक मिलती रहेगी जब तक विधवा जीवित है और दोबारा शादी नहीं करती।



🧾 योजना के मुख्य लाभ

  • हर छह महीने में 6 हजा की आर्थिक सहायता (जून और दिसंबर में)
  • सालाना कुल 12 हजार की मदद
  • मदद सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है
  • सहायता पाने के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता।

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📅 कब और कैसे मिलेगा लाभ

  • मजदूर की मृत्यु के एक साल के अंदर आवेदन करना जरूरी है।
  • सही आवेदन मिलने के 30 दिनों के भीतर सहायता राशि जारी कर दी जाती है।
  • हर साल एक हलफनामा देना होता है कि विधवा जीवित है और पुनर्विवाह नहीं किया है।

🧑‍⚖️ एलिजिबिलिटी

  • आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी हो।
  • आवेदक मृत मजदूर की विधवा हो।
  • मृत मजदूर किसी औद्योगिक संस्थान में कम से कम 1 वर्ष से कार्यरत हो।
  • मजदूर मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल में पंजीकृत हो।
  • विधवा को किसी अन्य सरकारी योजना से सहायता नहीं मिल रही हो।
  • औद्योगिक संस्थान ने श्रम कल्याण निधि में नियमित योगदान दिया हो।

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🏛️ अधिकारी और फीस

योजना को मंजूरी देने वाले अधिकारी: क्षेत्रीय अधिकारी (सार्वजनिक संपर्क अधिकारी, कल्याण अधिकारी आदि)।



आवेदन के लिए बोर्ड कोई शुल्क नहीं लेता, लेकिन लोक सेवा केंद्र द्वारा तय फीस देनी होगी।



अस्वीकृति पर प्रथम अपील सहायक कल्याण आयुक्त और द्वितीय अपील कल्याण आयुक्त के पास कर सकते हैं।



📑 जरूरी डाक्यूमेंट्स

  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार कार्ड
  • मध्य प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र
  • मृत मजदूर का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक या खाता विवरण
  • विधवा का पुनर्विवाह न होने का शपथ पत्र
  • संस्थान/प्रतिष्ठान का प्रमाण पत्र
  • अन्य मांगे गए डाक्यूमेंट्स

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📋 आवेदन प्रक्रिया

  • ऑफलाइन आवेदन: नजदीकी 'लोक सेवा केंद्र' या श्रम कल्याण केंद्र जाकर आवेदन करें।
  • आवेदन फॉर्म मंडल की क्षेत्रीय कार्यालयों या आधिकारिक वेबसाइट https://shramkalyanmanda से भी प्राप्त कर सकते हैं।
  • मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना अनिवार्य है।
  • आवेदन जमा करने के बाद एक रसीद भी दी जाएगी।
  • आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना SMS से दी जाएगी।

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