कलेक्टर-एसपी के नाम पर फर्जी फेसबुक प्रोफाइल, साइबर ठग ने लोगों को भेजे मैसेज
अशोकनगर जिले में एक नया और चौकाने वाला साइबर अपराध सामने आया है। इसमें कलेक्टर और एसपी के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई। इस मामले में जिला जनसंपर्क अधिकारी शरीफ मोहम्मद सिद्दकी ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस प्रकार की धोखाधड़ी और साइबर अपराध को रोकने के लिए पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और कार्रवाई तेज कर दी है।
कलेक्टर के नाम से बनाई फर्जी आईडी
इसके बाद जिलाधिकारी ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। उनके आदेश के तहत एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने संदिग्ध मोबाइल नंबरों की जांच शुरू कर दी है और इस मामले में साइबर अपराध के तहत कार्रवाई की जा रही है।
एसपी के नाम से बनाई फर्जी फेसबुक आईडी
कलेक्टर के बाद, अशोकनगर जिले के एसपी विनीत कुमार जैन के नाम से भी एक फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई। इस मामले में भी किसी अज्ञात व्यक्ति ने एसपी के नाम से प्रोफाइल बनाई और असामाजिक गतिविधियों के लिए उसका इस्तेमाल किया। इस प्रकार की गतिविधियों से बचने के लिए साइबर सेल को सक्रिय किया गया है। साथ ही, फेसबुक मुख्यालय से इसे हटवाने के लिए पत्र भेजा गया है।
कलेक्टर-एसपी के नाम पर फर्जी फेसबुक आईडी के मामले पर एक नजर...
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आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 336(4) और आईटी एक्ट 2000 की धारा 66(C) के तहत केस दर्ज किया है। इस धारा के तहत फर्जी आईडी बनाना और उसका दुरुपयोग करना अपराध माना जाता है। पुलिस ने फर्जी फेसबुक अकाउंट को हटवाने के लिए फेसबुक से संपर्क किया है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर सेल की टीम इस पर काम कर रही है।
साइबर अपराधों का बढ़ना एक गंभीर चिंता
आजकल के डिजिटल युग में साइबर अपराधों का बढ़ना एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म्स पर फर्जी अकाउंट्स बनाना और उसका दुरुपयोग करना धोखाधड़ी का कारण बन सकता है। ऐसे मामलों में साइबर सुरक्षा और डिजिटल जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।
फर्जी आईडी बनाना एक गंभीर अपराध
फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाना एक गंभीर अपराध है और इसका दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान है। आईटी एक्ट 2000 की धारा 66(C) के तहत इस अपराध में दोषी पाए जाने पर आरोपी को जेल की सजा हो सकती है।
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