एमपी में राशन कार्ड और गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए आधार लिंक करना होगा जरूरी, नहीं तो बंद होगा राशन
News in Short
- राशन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य होगा।
- आधार लिंकिंग से फर्जी राशन कार्ड पर लगेगी रोक।
- गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए e-KYC जरूरी।
- उपभोक्ताओं को ओटीपी से मिलेगी सिलेंडर डिलीवरी।
- e-KYC के लिए जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर अभियान।
News in Detail
मध्यप्रदेश सरकार ने राशन कार्ड और गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए आधार लिंकिंग और e-KYC प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। इन बदलावों से फर्जी राशन कार्ड और कालाबाजारी को रोकने में मदद मिलेगी।
आधार लिंकिंग का नया नियम
एमपी सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और गैस वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए बड़े बदलावों की शुरुआत की है। अब पुराने कागजी राशन कार्डों को धीरे-धीरे स्मार्ट राशन कार्ड और क्यूआर कोड आधारित डिजिटल कार्ड से बदला जाएगा।
इसके साथ ही राशन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराता, तो उसका राशन कार्ड निरस्त हो सकता है। इसके बाद उसे सरकारी खाद्यान्न का लाभ नहीं मिलेगा।
डिजिटल प्रणाली का लागू होगा
सरकार का मुख्य उद्देश्य फर्जी राशन कार्ड, डुप्लीकेट लाभार्थियों और कालाबाजारी पर रोक लगाना है। नए डिजिटल सिस्टम में राशन कार्ड की जानकारी डिजिटल फॉर्मेट में होगी। हर परिवार के सदस्य के आधार नंबर से लिंक किया जाएगा। इससे पात्र लाभार्थियों की पहचान आसान होगी। राशन कार्ड की जानकारी मोबाइल और ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होगी।
e-KYC और ओटीपी नियम लागू
गैस सिलेंडर वितरण प्रणाली में भी कई नए नियम लागू किए गए हैं। अब घरेलू गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए e-KYC अनिवार्य किया गया है। उपभोक्ताओं को आधार और मोबाइल नंबर लिंक कराना होगा।
सिलेंडर डिलीवरी के समय उपभोक्ता के मोबाइल पर ओटीपी आएगा, जिसे सत्यापित करने के बाद ही सिलेंडर दिया जाएगा। इस प्रणाली से गलत व्यक्ति तक सिलेंडर पहुंचने की संभावना कम होगी।
इसके अलावा, नए गैस सिलेंडरों में सुरक्षा और निगरानी के लिए चिप लगाई जाएगी, जिससे सिलेंडर की ट्रैकिंग और गैस लीकेज की पहचान करना आसान होगा।
राशन कार्ड और गैस कनेक्शन के लिए e-KYC अभियान जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर लगातार चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत हितग्राहियों को नजदीकी राशन दुकान या गैस एजेंसी पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिना e-KYC के न तो राशन मिलेगा और न ही गैस सिलेंडर का लाभ प्राप्त होगा।
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