कुलपति नहीं अब कुलगुरु कहिए, MP विस में विश्वविद्यालय संशोधन बिल पास

Raj Singh | Dec 18, 2024, 07:58 IST
KULPATI MP
मध्य प्रदेश में अब कुलपति को कुलगुरु कहा जाएगा। यह बदलाव विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित विश्वविद्यालय विधि संशोधन विधेयक के जरिए किया गया।

मध्य प्रदेश में अब कुलपति को कुलगुरु कहा जाएगा। यह बदलाव विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित विश्वविद्यालय विधि संशोधन विधेयक के जरिए किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ है।



विधेयक को मिली मंजूरी

दिग्विजय सिंह ने MCU रजिस्ट्रार से पूछा, क्या आप भी ABVP के सदस्य हैं



पहले ही कैबिनेट से मिल चुकी है मंजूरी

बता दें कि इसके पहले, डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 के जरिए मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में बदलाव की मंजूरी दी थी। इसके अंतर्गत कुलपति के पदनाम को बदलकर कुलगुरु किया गया। इसके बाद यह संशोधन विधेयक विधानसभा सत्र में पेश किया गया और पारित कर दिया गया।



सीएम मोहन यादव ने क्या कहा था?

गौरतलब है कि कुलपति को कुलगुरु कहे जाने के लिए प्रस्ताव जुलाई 2024 में पास हो गया था। जुलाई की शुरुआत में सीएम मोहन यादव ने कहा था कि मध्य प्रदेश के लोगों के कल्याण और सभी को अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए सरकार की ओर से जरूरी फैसले लिए जा रहे हैं। इस क्रम में विश्वविद्यालयों में कुलपति को कुलगुरु का संबोधन देने का फैसला लिया गया है। इस संबोधन में आत्मीयता, स्नेह और सम्मान का भाव है।



गलत जवाब पर सरकार की किरकिरी, यूजी कॉलेज को बताया पीजी



अब मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कुलपति का नया नाम "कुलगुरु" होगा, जिससे भारतीय संस्कृति और शिक्षा नीति का सम्मान बढ़ेगा।



FAQ

  1. कुलपति का नाम क्यों बदला गया है?
    मध्य प्रदेश में कुलपति का नाम बदलकर अब "कुलगुरु" किया गया है। यह बदलाव भारतीय शिक्षा नीति के अनुरूप और भारत की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर प्रमोट करने के लिए किया गया है।
  2. यह बदलाव कब और कहां किया गया?
    यह बदलाव मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित विश्वविद्यालय विधि संशोधन विधेयक के जरिए किया गया है। विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया गया।
  3. इस बदलाव से भारतीय शिक्षा नीति को क्या लाभ होगा?
    कुलपति का नाम "कुलगुरु" किया जाने से भारतीय शिक्षा नीति के अनुरूप बदलाव होगा और भारत की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर मजबूती मिलेगी।
  4. किसने इस बदलाव की मंजूरी दी थी?
    डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 के माध्यम से मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन की मंजूरी दी थी, जिसके तहत कुलपति का नाम बदलकर कुलगुरु किया गया।

thesootr links

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें



Tags:
  • MP News
  • एमपी न्यूज
  • सीएम मोहन यादव
  • MP
  • मोहन यादव
  • मध्य प्रदेश
  • शीतकालीन सत्र
  • उच्च शिक्षा विभाग
  • एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र
  • कुलपति
  • मध्य प्रदेश समाचार
  • उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार
  • MP उच्च शिक्षा विभाग
  • CM डॉ. मोहन यादव
  • कुलगुरु