EPFO ने दी अब रिवाइज रिटर्न की सुविधा, एमपी और छत्तीसगढ़ के लाखों कर्मचारियों को मिलेगी राहत

Dablu Kumar | Oct 07, 2025, 12:25 IST
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ईपीएफओ ने नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए राहत देते हुए आयकर विभाग की तर्ज पर रिवाइज रिटर्न दाखिल करने की सुविधा शुरू की है। इससे नौकरी छोड़ने की तारीख के बाद क्लेम में कोई समस्या नहीं होगी।

Bhopal. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत दी है। ईपीएफओ ने अब आयकर विभाग की तर्ज पर ही रिवाइज रिटर्न दाखिल करने की सुविधा शुरू की गई है। इससे कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने की तारीख स्पष्ट होने के बाद क्लेम में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी।



इस नई प्रक्रिया के तहत पीएफ फंड कंट्रीब्यूशन के साथ-साथ पेमेंट सेग्रीगेशन का भी अपडेट किया गया है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के लगभग डेढ़ लाख नियोक्ता और 26 लाख कर्मचारियों को इस बदलाव से बड़ी राहत मिलेगी और उनकी समस्याएं कम होंगी।



डिजिटल के जरिए ईसीआर में संशोधन का विकल्प

कर्मचारियों और नियोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, अब हेल्प डेस्क भी स्थापित की जा रही है। बता दें कि, रिवाइज रिटर्न से सीधा मतलब गलतियों में सुधार करना है।



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रिवाइज रिटर्न दाखिल करने वाली खबर पर एक नजर

  1. रिवाइज रिटर्न की सुविधा: ईपीएफओ ने आयकर की तर्ज पर रिवाइज रिटर्न दाखिल करने की सुविधा शुरू की, जिससे कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने की तारीख के बाद क्लेम में कोई समस्या नहीं होगी।
  2. ईसीआर 3.0 का अपडेट: डिजिटल बदलाव के तहत ईसीआर वर्जन 3.0 में संशोधन का विकल्प जोड़ा गया, जिससे नियोक्ता और कर्मचारी आसानी से रिटर्न में बदलाव कर सकेंगे।
  3. हेल्प डेस्क की स्थापना: कर्मचारियों और नियोक्ताओं की सहायता के लिए प्रत्येक जिले में हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी।
  4. नई प्रक्रिया का प्रभाव: 15 अक्टूबर तक जमा होने वाले ईसीआर से यह नई प्रक्रिया लागू होगी, जिससे पेनाल्टी और ब्याज का भुगतान सरल होगा।
  5. नियोक्ता और कर्मचारी की स्थिति: मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में 26 लाख कर्मचारी और 1.5 लाख नियोक्ता रजिस्टर्ड हैं, जिनको इस नई सुविधा से लाभ मिलेगा।

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रिवाइज रिटर्न का विकल्प शुरू

आयकर विभाग की तर्ज पर अब ईपीएफओ ने भी रिवाइज रिटर्न का विकल्प शुरू कर दिया है। पहले इस सुविधा की कमी के कारण हजारों नियोक्ता और कर्मचारी ईपीएफओ कार्यालयों के चक्कर लगाते थे। यह नई व्यवस्था सितंबर 2025 के वेतन माह से लागू की गई है, जो 15 अक्टूबर तक जमा होने वाले ईसीआर से प्रभावी होगी। इस नई प्रक्रिया में, अब ईसीआर के साथ पेनाल्टी और ब्याज करना भी सरल हो जाएगा।



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दोनों राज्यों में 26 लाख कर्मचारी रजिस्टर्ड

मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में नियोक्ता और कर्मचारियों की स्थिति इस प्रकार है। 26 लाख कर्मचारी रजिस्टर्ड हैं। दोनों राज्यों में 1.5 लाख एस्टेबलिशमेंट रजिस्टर्ड हैं। कुल 3.10 लाख पेंशनर्स हैं। 45 हजार नियोक्ता अपने कंट्रीब्यूशन का भुगतान कर रहे हैं।



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क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 ने दी जानकारी

एक अखबार ने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ शिखर शर्मा से बात की। इस दौरान कई सारे सवाल किए गए। इसके जवाब शिखर शर्मा ने दी।



सवाल: नए ईसीआर 3.0 की जरूरत क्यों पड़ी?


जवाब: पहले रिवाइज रिटर्न जमा करने की सुविधा नहीं थी, लेकिन नए वर्जन में यह सुविधा दी गई है।



सवाल: नई व्यवस्था कब से लागू होगी और मदद के लिए कहां संपर्क करें?


जवाब: 15 अक्टूबर को जमा होने वाले ईसीआर में यह लागू होगी। मदद के लिए हम सभी जिलों में हेल्प डेस्क शुरू कर रहे हैं।



सवाल: कर्मचारियों को क्या नई सुविधा मिलेगी?


जवाब: अब नौकरी छोड़ने की तारीख अपडेट रहेगी, जिससे क्लेम में कोई परेशानी नहीं होगी।



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