एमपी में ड्राइविंग लाइसेंस: 100 नंबर का टेस्ट, 60 से कम तो फेल

Sandeep Kumar | Jun 08, 2026, 18:28 IST
एमपी में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट
मध्यप्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट अब 100 नंबर का होगा। पास होने के लिए कम से कम 60 नंबर जरूरी हैं। कमर्शियल लाइसेंस के लिए 100 में 100 अनिवार्य होंगे।

समझें क्या है पूरा मामला

  • एमपी में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब पहले से कठिन होगा।
  • नई व्यवस्था में टेस्ट 100 नंबर का होगा
  • पास होने के लिए कम से कम 60 नंबर लाने होंगे।
  • टेस्ट सेंसर और कैमरों की निगरानी में होगा।
  • कमर्शियल लाइसेंस के लिए 100 में से 100 नंबर अनिवार्य होंगे।

क्या है नया नियम?

अब तक ड्राइविंग लाइसेंस ( driving licences ) लेना अपेक्षाकृत आसान था। लेकिन नई व्यवस्था के तहत ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल शुरू होने के बाद टेस्ट पूरी तरह बदल जाएगा। 100 नंबर के इस टेस्ट में 60 से कम नंबर आने पर आवेदक को फेल माना जाएगा।



एक नंबर भी कम हुआ तो लाइसेंस नहीं बनेगा। दोबारा परीक्षा के लिए नया स्लॉट लेना होगा। कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस (Commercial Driving Licence) के लिए नियम और भी कड़े हैं। इसमें 100 में से 100 नंबर लाना अनिवार्य होगा। छोटी सी गलती पर भी आवेदक फेल हो सकेगा।



कैमरे रखेंगे नजर, हर गलती पर कटेंगे अंक

टेस्ट के दौरान सेंसर और कैमरे लगातार निगरानी करेंगे। लाइन तोड़ने पर अंक कटेंगे। सिग्नल का पालन न करने पर भी नंबर घटेंगे। वाहन पर नियंत्रण खोने या ट्रैक पर गलती करने पर भी कटौती होगी। यानी टेस्ट पूरी तरह तकनीकी निगरानी में होगा। किसी इंसान का दखल नहीं होगा। यह व्यवस्था पारदर्शिता लाने के लिए बनाई जा रही है।



क्यों लाए जा रहे हैं ये सख्त नियम?

सरकार का मकसद साफ है। केवल प्रशिक्षित और कुशल चालकों को ही लाइसेंस मिले। इससे सड़क हादसों में कमी आने की उम्मीद है।



मध्यप्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं लगातार चिंता का विषय रही हैं। अनट्रेंड ड्राइवर इसकी बड़ी वजह माने जाते हैं। नई व्यवस्था इसी समस्या से निपटने की कोशिश है।



पहले ही रद्द हो चुके हैं 5253 लाइसेंस

एमपी में नई व्यवस्था से पहले ही सख्ती शुरू हो चुकी है। पुलिस ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (PTRE – Police Training Research Institute) ने सड़क सुरक्षा अभियान चलाया। 26 अप्रैल से 10 मई 2026 तक 15 दिन के इस अभियान में रिकॉर्ड कार्रवाई हुई। इस दौरान 5253 ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए गए। हेलमेट न पहनने वाले दोपहिया चालकों के 98 हजार चालान काटे गए। इससे 2.87 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली हुई।



भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में हेलमेट पर रही थी कड़ी नजर

इस अभियान में भोपाल, इंदौर और ग्वालियर समेत कई बड़े जिलों में करीब 20 टीम तैनात की गई थीं। ये टीम शहर में कहीं भी अचानक जांच कर सकती थी। विवाद न हो इसलिए टीम के सदस्य बॉडी वॉर्न कैमरे के साथ थे। नियम तोड़ने वालों के लाइसेंस जब्त कर निलंबित कराए गए।



क्या होता कमर्शियल लाइसेंस?

कमर्शियल लाइसेंस (Commercial License) एक आधिकारिक अनुमति या कानूनी दस्तावेज है, जो किसी व्यक्ति या कंपनी को लाभ कमाने (व्यावसायिक) उद्देश्यों के लिए वाहन चलाने, उत्पाद बेचने या सेवाएं देने का अधिकार देता है। इसके प्रकार और उपयोग अलग-अलग क्षेत्रों में होते हैं।



क्या हैं नए नियम

फोर व्हीलर लाइसेंस: 100 में से 60 नंबर जरूरी।


कमर्शियल लाइसेंस: 100 में से 100 नंबर अनिवार्य।


टेस्ट: सेंसर और कैमरों की निगरानी में।


गलती होने पर: नया स्लॉट लेकर दोबारा टेस्ट।



FAQ

  1. एमपी में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में कितने नंबर लाने होंगे?
    नई व्यवस्था में टेस्ट 100 नंबर का होगा और पास होने के लिए कम से कम 60 नंबर जरूरी होंगे। एक नंबर भी कम होने पर आवेदक फेल माना जाएगा।
  2. कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या नियम होंगे?
    कमर्शियल लाइसेंस के लिए 100 में से 100 नंबर लाना अनिवार्य होगा। छोटी सी गलती पर भी आवेदक फेल हो सकेगा। यह व्यवस्था केवल प्रशिक्षित चालकों को लाइसेंस देने के उद्देश्य से बनाई गई है।
  3. एमपी में कितने ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हुए हैं?
    26 अप्रैल से 10 मई 2026 के बीच चले 15 दिवसीय अभियान में 5253 ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए गए। इस दौरान 98 हजार चालान भी काटे गए। 2.87 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली हुई।

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