यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो समय पर इसे रिन्यू कराना जरूरी है। बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने पर भारी जुर्माना लग सकता है, और कुछ मामलों में लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। अब आप परिवहन पोर्टल के माध्यम से इसे ऑनलाइन रिन्यू कर सकते हैं, जिससे RTO जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आज हम आपको लाइसेंस रिन्यू करने की प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताएंगे।
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू क्यों जरूरी ?
ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) वाहन चलाने के लिए आवश्यक कानूनी दस्तावेज है। यदि यह एक्सपायर हो जाए तो जुर्माने का खतरा रहता है। भारत में RTO (Regional Transport Office) ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता है।
लाइसेंस रिन्यू करने का सही समय
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ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने से पहले इसे रिन्यू कराएं।
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एक्सपायरी के 30 दिन तक रिन्यू कराने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता।
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30 दिन बाद रिन्यू कराने पर लेट फीस देनी होगी।
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ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता
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40 वर्ष की उम्र तक लाइसेंस 10 साल के लिए वैध होता है।
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40 वर्ष के बाद हर 5 वर्ष में रिन्यू कराना पड़ता है।
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एक्सपायरी के एक वर्ष बाद रिन्यू नहीं होने पर नया लाइसेंस बनवाना पड़ेगा।
ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने की प्रक्रिया
- परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाएं।
- "ऑनलाइन आवेदन" विकल्प चुनें।
- ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाओं पर क्लिक करें।
- अपना राज्य चुनें और "रिन्यू" का विकल्प चुनें।
- फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
- आवेदन की रसीद डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
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ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू के लिए आवश्यक डाक्यूमेंट्स
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पुराना ड्राइविंग लाइसेंस (Expired Driving License)
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पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photo)
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पहचान पत्र (Identity Proof)
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पते का प्रमाण (Address Proof)
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मेडिकल प्रमाण पत्र (Medical Certificate) (यदि उम्र 50 वर्ष से अधिक है)
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू की फीस
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जरूरी बातें
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बिना लाइसेंस ड्राइविंग करने पर 5000 रुपए तक जुर्माना लग सकता है।
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30 दिनों के भीतर आवेदन करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।
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ऑनलाइन आवेदन करने पर समय और पैसे की बचत होती है।
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