उज्जैन की शाही मस्जिद कमेटी पर हाईकोर्ट में अर्जेंट हियरिंग, उज्जैन निगम ने किया वादा

Sanjay Gupta | Sept 28, 2026, 16:18 IST
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उज्जैन शाही मस्जिद को लेकर सोमवार को हुए बवाल के बीच इंदौर हाईकोर्ट में रिट अपील पर अर्जेंट सुनवाई हुई। उज्जैन नगर निगम और मस्जिद कमेटी के समझौते के तहत रोड चौड़ीकरण के लिए करीब साढ़े तीन फीट हिस्सा हटेगा। बदले में मस्जिद को टीडीआर और एफएआर मिलेंगे।

Indore. उज्जैन की शाही मस्जिद रिमूवल को लेकर सोमवार को उज्जैन में जमकर बवाल चला। बाद में प्रशासन की सख्ती से मामला शांत हुआ। बताया जा रहा है कि मस्जिद में कमेटी द्वारा खुद रिमवूल वाला हिस्सा हटया जा रहा है। इसी बीच इस मामले में इंदौर हाईकोर्ट में लगी रिट अपील पर अर्जेंट हियरिंग हुई। हालांकि इसमें पहले 30 सितंबर तय थी।



उज्जैन निगम ने किया वादा

सुनवाई के दौरान यह बात आई कि उज्जैन नगर निगम और कमेटी के बीच में समझौता हो चुका है। इसमें बताया गया कि वादे के तहत करीब साढ़े तीन फीट हिस्सा मस्जिद का हटाया जाएगा। इसके बदले में मीनार और मज्सिद को जरूरी टीडीआर और एफएआर दिया जाएगा। इससे वह मस्जिद की ऊंचाई और मीनार बना सकेंगे।



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समझौते का पालन करेंगे

इस मुद्दे पर कमेटी की एक याचिका में अधिवक्ता अजहर वारसी ने कहा कि हम भी यही चाहते हैं कि जो समझौता हो उसका पालन किया जाए। इस पर जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस जय कुमार पिल्लई की बैंच ने कहा कि इन्होंने शपथपत्र दिया है तो पालन किया जाएगा। इस पर शासन और उज्जैन निगम के अधिवक्ता ने कहा कि यह समझौता हो चुका है और जो हुआ है उसका पालन हमारे द्वारा किया जाएगा। इसके बाद मामले को निराकृत कर दिया गया।



इनके द्वारा लगाई गई थीं याचिकाएं

एक याचिका शाही मस्जिद वक्फ पंचायत मोचियान प्रतिनिधि अशफाक अहमद और शाही मस्जिद इंतजामिया कमेटी वक्फ पंच मोचियान प्रतिनिधि वाइस चेयरमैन अशफाक अहमद की ओर से लगी। इसमें मप्र शासन, ज्वाइंट डायरेक्टर टीएंडसीपी, उज्जैन नगर निगम, बिल्डिंग ऑफिसर और कलेक्टर उज्जैन को पक्षकार बनाया गया था। व



हीं, दूसरी याचिका शाही मस्जिद वक्फ पंच मोचियान प्रेसीडेंट अरशान हुसैन की ओर से लगी। इसमें मप्र शासन, उज्जैन नगर निगम व मप्र वक्फ बोर्ड को पक्षकार बनाया गया था।



यह है मामला

कंथाल चौराहा से गोपाल मंदिर की 1.50 लंबी रोड़ के लिए उज्जैन नगर निगम ने मस्जिद प्रबंधन को नोटिस दिया था। निगम ने बताया कि यह रोड सिंहस्थ और शाही मार्ग के लिए काफी अहम है। यह रोड आगे गोपाल मंदिर से महाकाल मंदिर को कनेक्ट करता है। इस नोटिस के खिलाफ दो याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर हुई। याचिका खारिज हो गई। इसके बाद रिट अपील लगी। जिस पर मामला सोमवार को निराकृत हुआ।



मस्जिद का यह हिस्सा रिमूवल में जाने की बात

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इस 15 मीटर रोड़ चौडी़ करने के लिए मस्जिद का करीब तीन फीट का हिस्सा रिमूवल में जा रहा है। इसी बात को लेकर सोमवार को बवाल हो गया। कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया। बाद में सामने आया कि शांति से मस्जिद का हिस्सा हटाया जा रहा है। उज्जैन शाही मस्जिद



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