एमपी SI और सिपाही भर्ती में आयुसीमा गणना का नियम GAD के नोटिफिकेशन से अलग, हजारों प्रभावित
मध्य प्रदेश पुलिस में लगातार दूसरे साल एसआई (सब इंस्पेक्टर) और सिपाही/आरक्षक की भर्ती निकली है। एसआई के 511 और सिपाही के 7500 पदों पर भर्ती होनी है। इतनी बड़ी भर्ती आने के बावजूद प्रदेश के कई युवा आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह आयु सीमा तय करने का तरीका है। खास बात यह है कि सिपाही भर्ती में हर साल करीब 10 लाख युवा आवेदन करते हैं।
क्या नियम लगाया गया है
- सब-इंस्पेक्टर (SI): आपकी उम्र कितनी है, यह 23 सितंबर 2026 (फॉर्म भरने की आखिरी तारीख) के हिसाब से तय किया जाएगा।
- सिपाही (Constable): आपकी उम्र 6 अक्टूबर 2026 (फॉर्म भरने की आखिरी तारीख) के हिसाब से गिनी जाएगी।
इस भर्ती में उम्र सीमा (Age Limit) की गिनती की तारीख दोनों पदों के लिए अलग-अलग रखी गई है:
क्या है जीएडी का नियम
मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के 2013 के सर्कुलर और एमपी कनिष्ठ सेवा भर्ती नियमों के अनुसार, किसी भी भर्ती में उम्र की गिनती उसी साल की 1 जनवरी से होनी चाहिए जिस साल वैकेंसी निकली है।
इस नियम के हिसाब से, एसआई और सिपाही भर्ती में भी उम्र की गिनती 1 जनवरी 2026 से की जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा न करके, अभ्यर्थियों की उम्र सितंबर और अक्टूबर 2026 के हिसाब से गिनी जा रही है, जो कि तय नियमों के अलग है।
क्या हो रहा है इसका असर
उम्र की गिनती जनवरी के बजाय सितंबर और अक्टूबर से करने की वजह से राज्य के हजारों युवा ओवरएज हो रहे हैं और परीक्षा देने से बाहर हो रहे हैं।
अगर उम्र की गिनती नियम के मुताबिक 1 जनवरी से की जाती, तो अभ्यर्थियों को करीब 9 महीने का फायदा मिल जाता और हजारों युवा इस परीक्षा के लिए पात्र हो जाते।
पीएससी भी इसी नियम से करता है, अन्य परीक्षा में भी
उम्मीदवारों ने मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय, मप्र जीएडीऔर ईएसबी में ज्ञापन देकर भर्ती विज्ञापन में बदलाव की मांग की है। उनका कहना है कि एमपीपीएससी की हर भर्ती में उम्र या पात्रता की गिनती 1 जनवरी से ही की जाती है। यही नहीं, खुद ईएसबी ने भी इससे पहले हुई वनरक्षक, जेल प्रहरी और आबकारी आरक्षक जैसी भर्तियों में 1 जनवरी वाला नियम ही लागू किया था।
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