MP पुलिस सिपाही भर्ती में 0.34 अंक से चूका अभ्यर्थी, HC के आंसर की जांच के आदेश
Sanjay Gupta | Jul 11, 2026, 15:50 IST
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मप्र पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के रिजल्ट में 0.34 अंक का मुद्दा उठा है। एक अभ्यर्थी ने ईएसबी (कर्मचारी चयन मंडल) की आंसर की चुनौती दी है। इस पर हाईकोर्ट इंदौर ने अहम आदेश दिया है।
मप्र में पुलिस सिपाही भर्ती 2025 (mp constable bharti) के अंतिम रिजल्ट को जारी हुए तीन माह से ज्यादा हो गए हैं। लेकिन इसे लेकर अब हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ का अहम आदेश आया है। मेरिट में चयन से चूके एक उम्मीदवार की याचिका पर यह फैसला हुआ है।
याचिकाकर्ता रतलाम के विजय राठौड़ ने यह मुद्दा उठाया। उनके अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान ने हाईकोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता केवल 0.34 अंक से मेरिट सूची से चूक गया। उसके कुल अंक 139.39 आए और मेरिट 139.73 पर क्लोज हुई। लेकिन यह 0.34 अंक की कमी ईएसबी की गलत आंसर की के चलते हुई।
याचिका में बताया गया कि जब ईएसबी ने प्रारंभ में प्रोवीजनल आंसर की दी इसमें उनके एक सवाल का जवाब सही था। लेकिन जब रिजल्ट के साथ फाइनल आंसर की सामने आई तो इसमें उस सवाल का जवाब बदल दिया गया जो उचित नहीं था। इसके चलते उन्हें जो अंक मिलने थे वह नहीं मिले।
इसके चलते वह मेरिट सूची में नहीं आ सका और चयन से वंचित हो गया। अधिवक्ता चौहान ने मांग की इसमें अधिक लंबा केस चलने से उम्मीदवार का नुकसान होगा। इसमें एक्सपर्ट कमेटी से आंसर की जांच कराई जाना चाहिए।
हाईकोर्ट में एमपीईबी की मेरिट सूची में भी उठे विवाद और इसमें अर्पित साहू केस में हुए आदेश को भी देखा गया। इसमें बेंच ने आंसर की पर आई आपत्ति को विशेषज्ञों से दिखाने और यदि इसमें बदलाव होता है तो फिर संशोधित मेरिट सूची जारी करने के लिए कहा था।
इस केस को देखते हुए हाईकोर्ट जस्टिस पवन कुमार द्विवेदी ने आदेश दिए कि याचिकाकर्ता सात दिन के भीतर आंसर की और सवाल को लेकर प्रेजेंटेशन दें। वहीं पक्षकार इस पर विशेषज्ञ कमेटी बनाकर इसे जांचे और एक माह के भीतर इस पर फैसला करें।
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यह उठा 0.34 अंक का मुद्दा
आंसर की पर उठाए सवाल
इसके चलते वह मेरिट सूची में नहीं आ सका और चयन से वंचित हो गया। अधिवक्ता चौहान ने मांग की इसमें अधिक लंबा केस चलने से उम्मीदवार का नुकसान होगा। इसमें एक्सपर्ट कमेटी से आंसर की जांच कराई जाना चाहिए।
हाईकोर्ट ने यह दिए आदेश
इस केस को देखते हुए हाईकोर्ट जस्टिस पवन कुमार द्विवेदी ने आदेश दिए कि याचिकाकर्ता सात दिन के भीतर आंसर की और सवाल को लेकर प्रेजेंटेशन दें। वहीं पक्षकार इस पर विशेषज्ञ कमेटी बनाकर इसे जांचे और एक माह के भीतर इस पर फैसला करें।
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